सावधान! अगर आप भी हैं सचिन, धोनी के फैन तो हो सकता है वायरस अटैक

कई बार तो ऐसे वायरस हमारे डिवाइस में आ जाते हैं जिनसे हमारे डिवाइस खराब हो जाते हैं इससे भी ज्यादा खतरनाक ये होता है कि ये वायरस आपके फोन की गोपनीय सामाग्री भी चुरा सकते हैं. ऐसे वायरसों से सावधान रहना चाहिए. इसके अलावा एक और चौंकाने वाली रिपोर्ट आई है.

भारत को दो बार विश्व खिताब दिलाने वाले देश के सबसे लोकप्रिय खिलाड़ियों में से एक महेंद्र सिंह धोनी मैकफे की मोस्ट डेंजरस सेलिब्रिटी सूची में पहले स्थान पर हैं. अपने 13वें संस्करण में मैकफे की शोध ने लोकप्रिय सेलिब्रिटीज की पहचान की है, जो सर्वाधिक जोखिमभरे सर्च परिणाम निर्मित करते हैं और जिनसे उनके फैंस को मैलिशियस वेबसाइट्स एवं वाइरस का खतरा रहता है.

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धोनी ने 2011 के विश्व कप में 28 सालों के बाद भारत के सर पर ताज का सेहरा बांधने के लिए टीम का नेतृत्व किया था. धोनी पूरी दुनिया में अपने धैर्य व स्थिर चित्त के लिए मशहूर हैं. उनकी अपार लोकप्रियता ने साइबर अपराधियों को उपभोक्ताओं को मैलिशियस वेबसाइट्स की ओर लुभाने का मौका दे दिया, जो मालवेयर इंस्टॉल कर व्यक्तिगत जानकारी एवं पासवर्ड चुरा सकते हैं.

सूची में दूसरे स्थान पर क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर हैं. सर्वाधिक जोखिमभरे सर्च परिणाम निर्मित करने वाली टॉप-10 हस्तियों में धोनी और सचिन के अलावा महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर, विश्व चैम्पियनशिप जीत चुकीं बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु और पुर्तगाल के महान फुटबाल खिलाड़ी क्रिस्टीयानो रोनाल्डो शामिल हैं.

साथ ही टौप-10 में रियल्टी टीवी शो-बिग बौस के विजेता गौतम गुलाटी, बौलीवुड अभिनेत्री सनी लियोन, पौप आइकौन बादशाह, अभिनेत्री राधिका आप्टे और श्रृद्धा कपूर भी शामिल हैं. मैकफे इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंजीनियरिंग एवं मैनेजिंग डायरेक्टर वेंकट कृष्णापुर ने कहा, “इंटरनेट की आसान उपलब्धता एवं अनेक कनेक्टेड डिवाईसेस ने यूजर्स को पूरी दुनिया से कंटेंट प्राप्त करना आसान बना दिया है.

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जहां भारत में सब्सक्रिप्शन पर आधारित कंटेंट प्लेटफार्म बढ़ रहे हैं, वहीं नेटिजंस बड़ी स्पोटिर्ंग ईवेंट्स, मूवीज, टीवी शो एवं अपने चहेते सुपरस्टार की इमेजेस के लिए निशुल्क एवं पायरेटेड कंटेंट तलाशते हैं. दुर्भाग्य से उन्हें इस तरह का कंटेंट प्रदान करने वाली मैलिशियस वेबसाइट्स द्वारा उत्पन्न जोखिम का अनुमान नहीं होता.”

उन्होंने आगे कहा, “साइबर अपराधी इस अवसर का लाभ उठाकर उपभोक्ताओं की कमजोरियों पर सेंध लगाते हैं, क्योंकि वो सुविधा के बदले अपनी सुरक्षा से समझौता करते हैं. उपभोक्ताओं के लिए यह जरूरी है कि वो इन जोखिमों को समझें, क्लिक करने से पहले विचार करें और ऐसे संदेहास्पद लिंक्स पर न जाएं, जो उन्हें निशुल्क कंटेंट दिखाने के लिए लुभाता हो. ऐसे में मैकफे ने उपभोक्ताओं को ऑनलाइन सुरक्षित रखने में मदद करने के लिए कुछ सुझाव जारी किए हैं.

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  1. आप क्लिक करने से पहले सावधान रहें. एमएस धोनी से संबंधित कंटेंट मुफ्त में प्राप्त करने के इच्छुक यूजर्स सावधान रहें और केवल भरोसेमंद स्रोत से ही कंटेंट स्ट्रीम व डाउनलोड करें. सबसे सुरक्षित यह है कि आप मालवेयर युक्त थर्ड पार्टी वेबसाइट पर विजिट करने की बजाए ऑफिशल रिलीज का इंतजार कर लें.
  2. गैरकानूनी स्ट्रीमिंग साइट्स का उपयोग न करें। जोखिमभरे ऑनलाइन व्यवहार के मामले में गैरकानूनी स्ट्रीमिंग साइट्स का उपयोग आपकी डिवाइस के लिए उतना ही खतरनाक है, जितनी खतरनाक जंगल की आग होती है. कई गैरकानूनी स्ट्रीमिंग साइट्स पर पाइरेटेड वीडियो फाइल के रूप में मालवेयर या एडवेयर छिपे होते हैं. इसलिए वीडियो केवल प्रतिष्ठित स्रोत से ही स्ट्रीम करें.
  3. अपनी ऑनलाइन दुनिया को साइबर सिक्योरिटी समाधान की सुरक्षा दें. मैकफे टोटल प्रोटेक्शन जैसे विस्तृत सिक्योरिटी समाधान की मदद से मैलिशियस जोखिमों को अलविदा कर दें. इससे आप मालवेयर, फिशिंग के हमलों एवं अन्य जोखिमों से सुरक्षित रहेंगे.
  4. वेब रेप्युटेशन टूल का इस्तेमाल करें. वेब रेप्यूटेशन टूल, जैसे निशुल्क मैकफे वेब एडवाईजर का उपयोग करें, जो आपको मैलिशियस वेबसाईट के बारे में सचेत कर देता है.
  5. पैरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर का उपयोग करें. बच्चे भी सेलिब्रिटीज के फैन होते हैं, इसलिए डिवाइस पर अपने बच्चे के लिए लिमिट्स सुनिश्चित कर दें और मैलिशियस एवं अनुचित वेबसाइट्स से उनको सुरक्षित रखने के लिए पैरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें.

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तकनीकि के युग में जहां हम बहुत तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं. लेकिन तकनीकि की बारीक जानकारियां हमें नहीं होती जिसकी वजह से हम किसी बड़ी समस्या में फंस सकते हैं. हम अपने मोबाइल में तरह-तरह के मोबाइल एप डाउनलोड करते हैं. इन ऐप्स को जब आप इन्सटॉल करते हैं तो ये आपसे परमिशन मांगते हैं आपके मोबाइल के कॉन्टेक्ट, फोटोज, वीडियो, कैमरा आदि के एक्सेस का. हम आप बड़ी आसानी से उसको ओके कर देते हैं. हम जाने अनजाने में उस ऐप को ये एक्सेस दे देते हैं कि वो हमारी हर चीज को देख सके. इस तरह हम खुद ही अपनी प्राइवेसी को ऐप के हवाले कर देते हैं.

जेलों में तड़पती जिंदगी: भाग 2

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मुसलिमों की बात करें, तो इस समुदाय में सजायाफ्ता कैदियों का अनुपात 15.8 फीसदी है, जो आबादी में उन की भागीदारी से थोड़ा सा ज्यादा है.

लेकिन विचाराधीन कैदियों में उन का हिस्सा कहीं ज्यादा 20.9 फीसदी है. सारे दोषसिद्ध अपराधियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की आबादी क्रमश: 20.9 फीसदी और 13.7 फीसदी है, जिसे काफी ज्यादा कहा जा सकता है.

अगर भारतीय संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों की बात करें, तो विचाराधीन कैदियों को उन के कुसूरवार साबित होने से पहले तक बेकुसूर माना जाता है, लेकिन जेल में बंद किए जाने के दौरान उन पर अकसर मानसिक और शारीरिक जुल्म किए जाते हैं और उन्हें जेल में होने वाली हिंसा का सामना करना पड़ता है.

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इन में से कई तो पारिवारिक, आसपड़ोस और समुदाय के रिश्तों के साथसाथ अकसर अपनी आजीविका भी गंवा देते हैं. इस से भी ज्यादा बड़ी बात यह है कि जेल में बिताया गया समय उन के माथे पर कलंक लगा देता है. यहां तक कि उन के परिवार, सगेसंबंधियों और समुदाय को भी उन की बिना किसी गलती के शर्मिंदगी  झेलनी पड़ती है.

विचाराधीन कैदियों की पहुंच कानूनी प्रतिनिधियों तक काफी कम होती है. कई विचाराधीन कैदी तो काफी गरीब परिवार से होते हैं, जो मामूली अपराधों के आरोपी हैं. अपने अधिकारों की जानकारी न होने और कानूनी मदद तक पहुंच नहीं होने के चलते उन्हें काफी समय तक जेलों में बंद रहना पड़ रहा है.

पैसे और मजबूत सपोर्ट सिस्टम की कमी और जेल परिसर में वकीलों से बातचीत करने की ज्यादा क्षमता न होने के चलते अदालत में अपना बचाव करने की उन की ताकत कम हो जाती है.

ये हालात सुप्रीम कोर्ट के उस ऐतिहासिक फैसले के बावजूद हैं, जिस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि संविधान का अनुच्छेद 21 बंदियों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के तहत निष्पक्ष और त्वरित सुनवाई का अधिकार देता है.

साल 2005 से प्रभाव में आने वाले अपराध प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के अनुच्छेद 436 (ए) के प्रावधानों के बावजूद विचाराधीन कैदियों को अकसर अपनी जिंदगी के कई साल सलाखों के पीछे गुजारने पर मजबूर होना पड़ रहा है.

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इस अनुच्छेद के मुताबिक, अगर किसी विचाराधीन कैदी को उस पर लगे आरोपों के लिए तय अधिकतम कारावास की सजा के आधे समय के लिए जेल में बंद रखा जा चुका है, तो उसे निजी मुचलके पर जमानत के साथ या बिना जमानत के रिहा किया जा सकता है.

यह अनुच्छेद उन आरोपियों पर लागू नहीं होता, जिन्हें मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा दी जा सकती है. लेकिन जैसा कि प्रिजन स्टैटिस्टिक्स, 2014 दिखाता है, किसी अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता के तहत आरोपित 39 फीसदी विचाराधीन कैदियों को आजीवन कारावास या मृत्युदंड की सजा नहीं दी जा सकती थी.

जेलों में अफसरों की 33 फीसदी सीटें खाली पड़ी हैं और सुपरवाइजिंग अफसरों की 36 फीसदी रिक्तियां नहीं भरी गई हैं. मुलाजिमों की भीषण कमी के मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल देश में तीसरे नंबर पर है. इस जेल के भीतर बहाल मुलाजिमों की तादाद जरूरत से तकरीबन 50 फीसदी कम है.

औरत कैदी, मासूम बच्चे

भारत की जेलों में विचाराधीन कैदियों में एक बड़ा तबका औरतों का भी है. वे औरतें जेलों में अकेली नहीं हैं. उन के साथ उन के बच्चे भी इस यातना के बीच पलबढ़ रहे हैं. बात सिर्फ जेल में बंद होने भर की नहीं होती.

पहली नजर में छोटी उम्र के बच्चों का कुसूर सिर्फ इतना है कि उन्हें पता ही नहीं कि उन की मां कुसूरवार है भी या नहीं. इन जेलों में बंद औरतों की सेहत का मुद्दा भी किसी अस्पृश्य विषय की तरह सा लगने लगता है. आखिर वे ‘विचाराधीन’ जो हैं.

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सुबह के 9 बज रहे हैं. नन्हेमुन्ने बच्चों की यह जमात यूनीफौर्म पहने जगदलपुर केंद्रीय कारागार से कतार में निकल रही है. अपनेअपने बस्ते पीठ पर टांगे हुए पास के ही सरकारी स्कूल की तरफ इन का रुख है. वैसे तो ये जेल के बाशिंदे हैं, लेकिन ये यहां सजा नहीं काट रहे हैं. चूंकि ये छोटे हैं, इसलिए ये अपनी माताओं के साथ जेल में रह रहे हैं.

अफसर बताते हैं कि इन में से कुछ बच्चों का जन्म जेल में ही हुआ है. यहां 97 औरत कैदी हैं, जिन में से महज 29 विचाराधीन हैं, जबकि बाकी वे हैं जो सजायाफ्ता हैं या फिर विशेष सुरक्षा अधिनियम के तहत बंद हैं.

इन औरत कैदियों के साथ रह रहे 12 बच्चे, अब जेल प्रशासन की ही जिम्मेदारी हैं. इन के रहने, खानेपीने, पढ़ाईलिखाई और सेहत का इंतजाम जेल प्रशासन को ही करना पड़ता है.

जेल के अफसर कहते हैं कि जिन बच्चों की उम्र 6 साल से ऊपर है, उन्हें सरकारी स्कूल के छात्रावास में रखा गया है, जबकि छोटे बच्चे अपनी माताओं के साथ औरतों के वार्ड में ही रह रहे हैं.शशिकला पिछले 6 महीनों से जगदलपुर की जेल में बंद है. उस पर अपने ही पति की हत्या का मामला चल रहा है. लेकिन इस दौरान उस को किसी भी तरह की न्यायिक मदद नहीं मिल पाई है.

इस की वजह वह बताती है कि उस का इस दुनिया में कोई नहीं है. उस की कोई औलाद भी नहीं है. उस से जेल में मिलने भी कोई नहीं आता है. उस का कहना है कि वह अब तक अपने लिए कोई वकील तक नहीं कर पाई है.

आंकड़ों के अनुसार 1,603 औरतें अपने बच्चों के साथ जेलों में हैं. इन के बच्चों की तादाद 1,933 है.

जामिया मिल्लिया इसलामिया यूनिवर्सिटी के ‘सरोजनी नायडू फौर वुमन स्टडीज’ की कानून विशेषज्ञ तरन्नुम सिद्दीकी कहती हैं कि औरतों में तालीम की कमी उन के जेल जाने की सब से बड़ी वजह है. वे मर्दवादी सोच को ही औरतों के खिलाफ दर्ज मामलों की अहम वजह मानती हैं.

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उन का कहना है कि पुलिस में औरतों की तादाद काफी कम है. पुलिस कई बार अपनी इस सोच की वजह से औरतों को उठा कर जेलों में डाल देती है और वहां उन का शोषण भी किया जाता है.

हालांकि, सैंट्रल जेलों के हालात थोड़े बेहतर हैं, लेकिन कई जेलें ऐसी हैं जहां औरत कैदियों को खराब हालत में रखा गया है, जिस से सेहत को ले कर उन्हें काफी सारी परेशानियां  झेलनी पड़ती हैं. कई जेलों में तो उन्हें दूसरी रोजमर्रा की चीजें भी नहीं मिल पाती हैं. उपजेलों या जिला जेलों में बंद ऐसे कैदियों का हाल ज्यादा खराब है.

देश की राजधानी होने के नाते दिल्ली की जेलें सब से ज्यादा भरी हुई हैं और इन में जेल सिक्योरिटी वालों और सीनियर सुपरवाइजरी मुलाजिमों की भारी किल्लत है. उत्तर प्रदेश, बिहार और  झारखंड जैसे राज्यों की जेलों में सिक्योरिटी वालों के नाम पर सब से कम लोग तैनात हैं. यहां जेलरों, जेल सिक्योरिटी और सुपरवाइजर लैवल पर 65 फीसदी से ज्यादा रिक्तियां हैं.

जेल मुलाजिमों की भारी कमी और जेलों पर क्षमता से ज्यादा बो झ, जेलों के भीतर बड़े पैमाने पर हिंसा और दूसरी आपराधिक गतिविधियों जैसी कई

वजहें कैदियों का फरार होना बनती हैं. अलगअलग घटनाओं में साल 2015 में पंजाब में 32 कैदी जेलों से फरार हो गए, जबकि राजस्थान में ऐसे मामलों की तादाद बढ़ कर 18 हो गई. महाराष्ट्र में 18 कैदी फरार होने में कामयाब रहे.

साल 2015 में हर रोज औसतन 4 कैदियों की मौत हुई. कुलमिला कर 1,584 कैदियों की जेल में मौत हो गई. इन में 1,469 मौतें स्वाभाविक थीं, जबकि बाकी मौतों के पीछे अस्वाभाविक वजह का हाथ माना गया.

अस्वाभाविक मौतों में दोतिहाई यानी 77 खुदकुशी के मामले थे, जबकि 11 की हत्याएं साथी कैदियों द्वारा कर दी गईं. इन में से 9 दिल्ली की जेलों में थे. साल 2001 से साल 2010 के बीच 12,727 लोगों की जेलों के भीतर मौत होने की जानकारी है.

अगर कोई पेशेवर सरगना या कोई सफेदपोश अपराधी जेल के अफसर की मुट्ठी गरम करने को तैयार है, तो वह जेल परिसर के भीतर मोबाइल, शराब और हथियार तक रख सकता है, जबकि दूसरी तरफ सामाजिक व माली तौर पर पिछड़े हुए विचाराधीन कैदियों को सरकारी तंत्र द्वारा उन की बुनियादी गरिमा से भी वंचित रखा जा सकता है, इसलिए इस में कोई हैरानी की बात नहीं कि जेल महकमा देश के उन कुछ निर्वाचित प्रतिनिधियों की पसंद रहा है, जिन के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं.

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मजबूत ह्विसिल ब्लोवर प्रोटैक्शन ऐक्ट की गैरमौजूदगी और जेलों पर जरूरत से ज्यादा बो झ और मुलाजिमों की भारी कमी के चलते भारतीय जेलें राजनीतिक रसूख वाले अपराधियों के लिए एक आरामगाह और कमजोर विचाराधीन कैदियों के लिए नरक के समान बनी रहेंगी. मीडिया में कभीकभार  मचने वाले शोरशराबे का इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा.

भारत में हर साल बर्बाद किया जाता है इतना भोजन, वहीं 82 करोड़ लोग सोते हैं भूखे

कुछ दिनों पहले ही एक ऐसी सूची जारी की गई जिसने भारत को शर्मिंदा कर दिया. भारत एशिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है और दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी लेकिन ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत दक्षिण एशिया में भी सबसे नीचे है. वैश्विक भुखमरी सूचकांक यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स (जीएचआई) में दुनिया के 117 देशों में भारत 102वें स्थान पर रहा है.

यह जानकारी साल 2019 के इंडेक्स में सामने आई है. वेल्थहंगरहिल्फे एंड कन्सर्न वल्डवाइड द्वारा तैयार की गई इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत दुनिया के उन 45 देशों में शामिल है जहां ‘भुखमरी काफी गंभीर स्तर पर है.’ साल 2015 में भूखे भारतीयों की संख्या 78 करोड़ थी और अब 82 करोड़. यानी जिस आंकड़े को घटना चाहिए वो बढ़ रहे हैं.

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जीएचआई में भारत का खराब प्रदर्शन लगातार जारी है. साल 2018 के इंडेक्स में भारत 119 देशों की सूची में 103वें स्थान पर था. इस साल की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2017 में इस सूचकांक में भारत का स्थान 100वां था लेकिन इस साल की रैंक तुलनायोग्य नहीं है.

वैश्विक भुखमरी सूचकांक लगातार 13वें साल तय किया गया है. इसमें देशों को चार प्रमुख संकेतकों के आधार पर रैंकिग दी जाती है – अल्पपोषण, बाल मृत्यु, पांच साल तक के कमजोर बच्चे और बच्चों का अवरुद्ध शारीरिक विकास.

इस सूचकांक में भारत का स्थान अपने कई पड़ोसी देशों से भी नीचे है. इस साल भुखमरी सूचकांक में जहां चीन 25वें स्थान पर है, वहीं नेपाल 73वें, म्यांमार 69वें, श्रीलंका 66वें और बांग्लादेश 88वें स्थान पर रहा है. पाकिस्तान को इस सूचकांक में 94वां स्थान मिला है. जीएचआई वैश्विक, क्षेत्रीय, और राष्ट्रीय स्तर पर भुखमरी का आकलन करता है. भूख से लड़ने में हुई प्रगति और समस्याओं को लेकर हर साल इसकी गणना की जाती है.

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जीएचआई को भूख के खिलाफ संघर्ष की जागरूकता और समझ को बढ़ाने, देशों के बीच भूख के स्तर की तुलना करने के लिए एक तरीका प्रदान करने और उस जगह पर लोगों का ध्यान खींचना जहां पर भारी भुखमरी है, के लिए डिजाइन किया गया है.इंडेक्स में यह भी देखा जाता है कि देश की कितनी जनसंख्या को पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिल रहा है. यानी देश के कितने लोग कुपोषण के शिकार हैं.

ये तो रही महज आंकड़ों की बात. अब हम कुछ जमीनी स्तर पर भी इसकी पड़ताल कर लें. भारत में भले ही विकास के नए आयामों को छू रहा है लेकिन विश्व पटल में ऐसे आंकड़े हमारी सारे किए कराए पर पानी फेर देते हैं. भले ही आप अमेरिका के ह्यूस्टन की तस्वीर देखकर ये सोच रहे हों कि विदेशों में भी भारत का डंका बज रहा है. लेकिन वहीं आप का देश भुखमरी में एशिया में सबसे नीचे हैं. आप उन देशों से भी पीछे हैं तो किसी भी तरह भारत से मुकाबले करने के काबिल है ही नहीं.

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भारत 2010 में 95वें नंबर पर था और 2019 में 102वें पर आ गया. 113 देशों में साल 2000 में जीएचआई रैंकिंग में भारत का रैंक 83वां था और 117 देशों में भारत 2019 में 102वें पर आ गया.

एक तरफ तो ये आंकड़ा और दूसरी तरफ एक और आंकड़ा देखिए. संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के मुताबिक भारत में 40 फ़ीसदी खाना बर्बाद हो जाता है. इन्हीं आंकड़ों में कहा गया है कि यह उतना खाना होता है जिसे पैसों में आंके तो यह 50 हज़ार करोड़ के आसपास पहुंचेगा. विश्व खाद्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का हर 7वां व्यक्ति भूखा सोता है.

विश्व भूख सूचकांक में भारत का 67वां स्थान है. देश में हर साल 25.1 करोड़ टन खाद्यान्न का उत्पादन होता है लेकिन हर चौथा भारतीय भूखा सोता है. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर साल 23 करोड़ टन दाल, 12 करोड़ टन फल और 21 करोड़ टन सब्जियां वितरण प्रणाली में खामियों के कारण खराब हो जाती हैं.

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जेलों में तड़पती जिंदगी: भाग 1

मोहम्मद आमिर खान

दिल्ली का रहने वाला मोहम्मद आमिर खान पायलट बन कर अपने कैरियर में ऊंची उड़ान भरना चाहता था, मगर उस के सपनों की उड़ान वक्त से पहले जमीन पर आ गई. 14 साल तक जेल में रहने के बाद अब वह टूट चुका है.

मोहम्मद आमिर खान उस शाम को आज भी नहीं भूला है, जब वह अपनी मां के लिए दवा लेने घर से निकला था. उस का कहना है कि उसी दौरान पुलिस ने उसे रास्ते से ही पकड़ लिया था. तब वह महज 18 साल का था.

बाद में मोहम्मद आमिर खान पर बम धमाके करने, आतंकी साजिश रचने और देश के खिलाफ होने जैसे संगीन आरोप लगाए गए थे.

18 साल की उम्र में ही मोहम्मद आमिर खान 19 मामलों में उल झ गया था. अब उस के सामने थी एक लंबी कानूनी लड़ाई. उस का कहना है कि बेकुसूर करार दिए जाने के बाद जेल में कटे उस की जिंदगी के बेशकीमती सालों की भरपाई आखिर कौन करेगा? वह अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करने की कोशिश कर रहा?है, मगर सवाल है कि उसे दोबारा बसाने की जिम्मेदारी कौन लेगा?

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मोहम्मद आमिर खान के मुताबिक, वह तमाम नेताओं के साथसाथ राष्ट्रपति से भी मिल चुका है, मगर उसे आश्वासनों के अलावा कुछ नहीं मिला.

जेल में मोहम्मद आमिर खान के 14 साल ही नहीं बीते, बल्कि उस के सारे सपने भी बिखर गए. जब वह जेल से निकला तो उस के पिता की मौत हो चुकी थी. सदमे में डूबी उस की मां अब कुछ बोल नहीं पाती हैं. उन की आवाज हमेशा के लिए चली गई है.

इमरान किरमानी

कश्मीर के हंदवाड़ा इलाके के रहने वाले 34 साला इमरान किरमानी को साल 2006 में दिल्ली पुलिस की एक विशेष सैल ने मंगोलपुरी इलाके से गिरफ्तार किया था.

इमरान पर आरोप था कि वह दिल्ली में आत्मघाती हमला करने की योजना बना रहा था, मगर पौने 5 साल बाद अदालत ने उसे सभी आरोपों से बरी कर दिया.

इमरान किरमानी ने जयपुर से एयरक्राफ्ट मेकैनिकल इंजीनियरिंग की डिगरी हासिल की है. जब उसे दिल्ली में गिरफ्तार किया गया, तब वह एक निजी कंपनी में नौकरी कर रहा था.

जेल में बिताए अपनी जिंदगी के 5 सालों को याद करते हुए इमरान किरमानी कहता है, ‘‘बरी तो अदालत ने कर दिया, लेकिन सब से बड़ा सवाल यह है कि मेरे 5 साल जो जेल में बीत गए, उन्हें कौन वापस करेगा?’’

इमरान किरमानी को इस बात का भी काफी सदमा है कि जिस वक्त वह अपना भविष्य बनाने निकला था, उसी वक्त उसे जेल में डाल दिया गया और वह भी बिना किसी कुसूर के. वह कहता है, ‘‘जो मेरे साथ पढ़ाई करते थे, काम करते थे, वे आज बहुत तरक्की कर चुके हैं. मैं भी करता, लेकिन मेरा कीमती समय जेल में ही बरबाद हो गया.’’

इमरान किरमानी अब अपने गांव के एक स्कूल में पढ़ाता है. उसे सरकार से किसी मदद की उम्मीद नहीं है और न ही वह इस के लिए सरकार के पास जाने के लिए तैयार है.

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फारूक अहमद खान

हाल ही में इंजीनियर फारूक अहमद खान को भी 19 साल बाद अदालत ने सभी आरोपों से बरी कर दिया है. उस पर दिल्ली में बम धमाका करने की योजना बनाने का आरोप लगा था.

अनंतनाग, कश्मीर के फारूक अहमद खान को स्पैशल टास्क फोर्स ने 23 मई, 1996 को उस के घर से गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के वक्त 30 साल का फारूक अहमद खान पब्लिक हैल्थ इंजीनियरिंग महकमे में जूनियर इंजीनियर के पद पर काम करता था.

दिल्ली हाईकोर्ट ने 4 साल बाद फारूक अहमद खान को लाजपत नगर धमाका मामले से बरी कर दिया था, लेकिन उस के बाद उसे जयपुर और गुजरात में हुए बम धमाकों के मामले में जयपुर सैंट्रल जेल में रखा गया.

जयपुर की एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने भी उसे रिहा करने का आदेश दिया और उस के खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों को खारिज कर दिया.

जिंदगी के तकरीबन 20 साल खोने के अलावा फारूक अहमद खान को अपने मुकदमे के खर्च के तौर पर एक मोटी रकम भी गंवानी पड़ी. उस का कहना है कि दिल्ली में मुकदमे के खर्च में 20 लाख रुपए लगे, जबकि जयपुर में 12 लाख रुपए का खर्च उठाना पड़ा.

साल 2000 में जब फारूक अहमद खान के पिता की मौत हुई तो उसे पैरोल पर भी नहीं छोड़ा गया. उस की मां कहती हैं, ‘‘जिस दिन फारूक के अब्बा ने बेटे की जेल की तसवीर देखी थी तो उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उन की मौत हो गई. अब बेटा तो घर आ गया, लेकिन उस के खोए हुए 19 साल कौन लौटाएगा?’’

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मकबूल शाह

कश्मीर के श्रीनगर के लाल बाजार का रहने वाला मकबूल शाह साल 2010 में 14 साल बाद जेल से रिहा हुआ तो उसे लगा कि एक नई जिंदगी मिल गई है.

मकबूल शाह को भी दिल्ली में बम धमाके की साजिश रचने के आरोप में साल 1996 में गिरफ्तार किया गया था. उस वक्त उस की उम्र सिर्फ 14 साल थी.

मकबूल को भी अदालत ने आरोपों से बरी कर दिया, मगर मकबूल शाह को लगता है कि जिन लोगों ने उसे फर्जी मुकदमे में फंसाया था, उन के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए.

संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत जेलों का रखरखाव और मैनेजमैंट पूरी तरह से राज्य सरकारों का सब्जैक्ट है. हर राज्य में जेल प्रशासन तंत्र चीफ औफ प्रिजंस (कारागार प्रमुख) की देखरेख में काम करता है, जो आईपीएस अफसर होता है.

नैशनल क्राइम रिकौर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि जेल की कुल आबादी के 65 फीसदी कैदी अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं. इन में अनुसूचित जाति के 21.7 फीसदी, अनुसूचित जनजाति के 11.5 फीसदी और अन्य पिछड़ा वर्ग के 31.6 फीसदी हैं.

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व्यवस्था की गड़बड़ी

भारत में जेलें 3 ढांचागत समस्याओं से जू झ रही हैं: एक, जेलों में क्षमता से ज्यादा कैदी, जिस का श्रेय जेल की आबादी में अंडरट्रायल्स (विचाराधीन कैदियों) के बड़े फीसदी को जाता है. 2, कर्मचारियों की कमी. 3, फंड की कमी. इस का नतीजा तकरीबन जानवरों जैसी जिंदगी, गंदगी और कैदियों व जेल अफसर के बीच हिंसक  झड़पों के तौर पर निकला है.

ठूंसठूंस कर भरे कैदी

नैशनल क्राइम रिकौर्ड ब्यूरो के प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया, 2015 की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत की कई जेलें कैदियों की तादाद के लिहाज से छोटी पड़ रही हैं. भारतीय जेलों में क्षमता से 14 फीसदी ज्यादा कैदी रह रहे हैं. इस मामले में छत्तीसगढ़ और दिल्ली देश में सब से आगे हैं, जहां की जेलों में क्षमता से दोगुने से ज्यादा कैदी हैं.

नैशनल क्राइम रिकौर्ड्स ब्यूरो के मुताबिक, देशभर की जेलों में 4,19,623 कैदी हैं, जिन में से 17,834 औरतें हैं यानी कुल कैदियों में से 4.3 फीसदी औरतें हैं. ये आंकड़े 2015 के हैं.

साल 2000 में यह आंकड़ा 3.3 फीसदी था यानी 15 साल में औरत कैदियों में एक फीसदी का इजाफा हुआ है. इतना ही नहीं 17,834 में से 11,916 यानी तकरीबन 66 फीसदी औरतें विचाराधीन कैदी हैं.

मेघालय की जेलों में क्षमता से तकरीबन 77.9 फीसदी, उत्तर प्रदेश में 68.8 फीसदी और मध्य प्रदेश में 39.8 फीसदी ज्यादा कैदी हैं.

उत्तर प्रदेश में विचाराधीन कैदियों की तादाद 62,669 थी. इस के बाद बिहार 23,424 और महाराष्ट्र 21,667 का नंबर था. बिहार में कुल कैदियों के 82 फीसदी विचाराधीन कैदी थे, जो सभी राज्यों से ज्यादा थे.

भारतीय जेलों में बंद 67 फीसदी विचाराधीन कैदी हैं यानी ऐसे कैदी, जिन्हें मुकदमे, जांच या पूछताछ के दौरान हवालात में बंद रखा गया है, न कि कोर्ट द्वारा किसी मुकदमे में कुसूरवार करार दिए जाने की वजह से.

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अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से भारत की जेलों में ट्रायल या सजा का इंतजार कर रहे लोगों का फीसदी काफी ज्यादा है. उदाहरण के लिए इंगलैंड में यह 11 फीसदी है, जबकि अमेरिका में 20 फीसदी और फ्रांस में 29 फीसदी है.

साल 2014 में देश के 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में से 16 में 25 फीसदी से ज्यादा विचाराधीन कैदी एक साल से ज्यादा वक्त से हवालात में बंद थे. जम्मूकश्मीर 54 फीसदी के साथ इस लिस्ट में सब से ऊपर है. उस के बाद गोवा 50 फीसदी और गुजरात 42 फीसदी. उत्तर प्रदेश सब से ऊपर है. यहां विचाराधीन कैदियों की तादाद सब से ज्यादा 18,214 थी.

देश की विभिन्न अदालतों में 31 मार्च, 2016 तक लंबित पड़े मामलों की तादाद 3.1 करोड़ थी, जिसे किसी भी लिहाज से बहुत बड़ा आंकड़ा कहा जा सकता है. ऐसे में यह मान कर चला जा सकता है कि किसी असरदार दखलअंदाजी की गैरमौजूदगी में भारत की जेलें इसी तरह भरी रहेंगी.

साल 2014 के आखिर तक कुल विचाराधीन कैदियों में से 43 फीसदी यानी तकरीबन 1.22 लाख लोग 6 महीने से ले कर 5 साल से ज्यादा वक्त तक विभिन्न हवालातों में बंद थे. इन में से कइयों ने तो जेल में इतना समय बिता लिया है, जितना उन्हें कुसूरवार होने की असली सजा के तौर पर भी नहीं बिताना पड़ता.

नैशनल क्राइम रिकौर्ड्स ब्यूरो के रिकौर्ड के मुताबिक, 2.82 लाख विचाराधीन कैदियों में 55 फीसदी से ज्यादा मुसलिम, दलित और आदिवासी थे.

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साल 2011 की जनगणना के मुताबिक, देश की कुल आबादी में इन 3 समुदायों का सम्मिलित हिस्सा 39 फीसदी है. इस में मुसलिम, दलित और आदिवासी क्रमश: 14.3 फीसदी, 16.6 फीसदी और 8.6 फीसदी हैं. लेकिन कैदियों के अनुपात के हिसाब से देखें, जिस में विचाराधीन और कुसूरवार करार दिए गए, दोनों तरह के कैदी शामिल हैं, इन समुदायों के लोगों का कुल अनुपात देश की आबादी में इन के हिस्से से ज्यादा है.

जानें आगे अगले भाग में…

हर कदम दर्द से कराहती बाल विधवाएं

उस पर भी विडंबना यह है कि ऐसी लड़कियों का दोबारा ब्याह नहीं किया जाता, बल्कि इन का किसी भी उम्र के मर्द से ‘नाता’ कर दिया जाता है. इस के बाद भी इन की जिंदगी में कोई खास सुधार नहीं आता. ये उन मर्दों की पहली पत्नियों के बच्चों का लालनपालन करते हुए अपनी जिंदगी का बो झ ढो रही होती हैं.

गरीबी व परिवार की तंगहाली और पुरातन परपंराओं ने बाल विवाह को बढ़ावा दिया और बड़े लैवल पर बाल विधवाओं को जन्म दिया. राजस्थान के हजारों गांवों में अब भी ऐसी विधवाएं बदकिस्मती का बो झ उठाए अनाम सी जिंदगी जी रही हैं.

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पहले बाल विवाह, अब बाल विधवा, आखिर किस से कहें अपना दर्द… न परिवार ने सुनी और न सरकार ने कोई मदद की… उस पर भी समाज की ‘आटासाटा’ और ‘नाता’ जैसी प्रथाओं ने जिंदगी को नरक बना दिया… पेश हैं बाल विधवाओं की सच्ची दास्तान:

‘आटासाटा’ ने छीना बचपन

नाम सुनीता. 4 साल की उम्र में शादी. एक साल बाद ही विधवा और अब जिंदगीभर विधवा के नाम से ही पहचान बने रहने की पीड़ा.

इस समय 11 साल की सुनीता अजमेर जिले के सरवाड़ गांव के सरकारी स्कूल में 7वीं जमात में पढ़ती है. स्कूल में भी उस की पहचान बाल विधवा के रूप में ही है.

सुनीता के इस हाल के पीछे बाल विवाह जैसी कुप्रथा तो है ही, लेकिन ‘आटासाटा’ का रिवाज भी इस का जिम्मेदार है. इस रिवाज के चलते परिवार बेटे के लिए बहू मांगते हैं और वहीं बेटी के बदले दामाद की फरमाइश करते हैं. जहां यह मांग पूरी होती है, वहीं शादी तय होती है. सुनीता भी इसी रिवाज के जाल में फंस गई.

सुनीता के दादा रामप्रताप 8 साल के पोते की जल्दी शादी कराने के लिए उतावले थे. लड़की भी मिल गई, लेकिन लड़की के घर वाले चाहते थे कि इस के बदले में लगे हाथ परिवार के 7 साल के मुकेश को भी दुलहन मिल जाए.

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सुनीता की बड़ी बहन जसोदा मुकेश से काफी बड़ी थी, इसलिए मुकेश की दुलहन बनने का जिम्मा 4 साल की सुनीता के सिर आ पड़ा. शादी होने के कुछ महीने बाद ही सुनीता विधवा भी हो गई.

शादी के बाद से ही मांबाप के घर रह रही सुनीता को तुरतफुरत उस की ससुराल ले जाया गया, जहां विधवा होने की सारी रस्में उस के साथ पूरी की गईं. उस की नाजुक कलाइयों में मौजूद चूडि़यों को बेरहमी से तोड़ा गया और मांग का सिंदूर मिटा दिया गया.

हर कदम पर पहरा

राजसमंद जिले के रतनाड़ा गांव की 15 साला सुमन की गांव में बाल विधवा के रूप में पहचान है. उसे विधवा हुए 9 साल हो चुके हैं.

रतनाड़ा गांव के पास वाले गांव में रहने वाले उस के पति की मौत तालाब में डूबने से हो गई. पति की मौत के बाद उस के घर वालों ने उसे विधवा का मतलब सम झाया. उसे रंगीन कपड़े और जेवर पहनने से मना किया गया, हंसनेखेलने से मना किया गया, पेटभर खाना खाने से रोका गया. तीजत्योहारों पर सजनेसंवरने और मेलों में घूमने पर पाबंदी लगा दी गई.

इतना ही नहीं, उसे अकेले रहने के लिए जबरन मजबूर किया गया. इन नियमकायदों का पालन नहीं करने पर उसे मारापीटा तक जाने लगा.

शादी और विधवा का मतलब भी नहीं सम झी होगी कि सुमन को फिर किसी दूसरे मर्द के यहां ‘नाते’ पर बैठा दिया गया. जहां वह ‘नाता’ के तहत गई, इस की कोई गारंटी नहीं है कि वहां कितने दिन उसे रखा जाएगा.

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इस पर भी विडंबना यह है कि इस बाल विधवा के ‘नाता’ जाने के दौरान दुलहन को रंगीन जोड़ा तक पहनने की इजाजत नहीं होती है. दूल्हा भी घोड़ी नहीं चढ़ सकता है.

दिलचस्प बात तो यह भी है कि राजस्थान के कई इलाकों में इतना घोर अंधविश्वास है कि नई ससुराल में ‘नाते’ आई बाल विधवाओं का प्रवेश भी रात के अंधेरे में पिछले दरवाजे से कराया जाता है.

‘नाता’ भी नहीं महफूज

टोंक जिले के कल्याणपुरा गांव की रहने वाली प्रेमा का ब्याह कब हुआ, उसे खुद मालूम नहीं. कब वह विधवा हुई, यह भी उसे याद नहीं. ये घटनाएं जिंदगी में तभी घटित हो गईं, जब वह मां की गोद में रहती थी.

20 साल की होने पर प्रेमा के पिता को उस के लिए दूसरा साथी मिला. उस के साथ प्रेमा का ‘नाता’ कर दिया गया. एक साल बाद उस ‘नाते’ के पति ने प्रेमा को अपने साथ नहीं रखा और उसे पिता के पास छोड़ गया.

आज प्रेमा फिर अपने पिता व भाई के साथ रह कर अपनी जिंदगी काट रही है. अब प्रेमा को न तो बाल विधवा कहा जा सकता है और न ही छोड़ी हुई, क्योंकि ‘नाता’ की कहीं कोई मंजूरी नहीं है. ऐसे में सरकार भी उस की कोई मदद नहीं कर सकती. समाज ही आगे आए तो कोई बात बने.

बेघर होने का डर

टोंक जिले के ही दूनी गांव की रहने वाली 22 साला केशंता की शादी 11 साल की उम्र में कर दी गई थी. पड़ोस के ही धारोला गांव के रहने वाले उस के पति रामधन को सांप ने काट लिया था, जिस से उस की मौत हो गई थी. इस से 15 साल की उम्र में ही केशंता बाल विधवा बन गई.

तालीम से दूर केशंता अब अपने पिता के साथ खेतों में काम करती है. बाल विवाह की गलत परंपरा ने केशंता का बचपन छीन लिया. सारी खुशियां और मौजमस्ती से उसे दूर कर दिया.

केशंता को ‘नाता’ भेजने से उस का पिता भी डरता है. केशंता के पिता का मानना है कि ‘नाता’ प्रथा में बेटी  की जिंदगीभर की हिफाजत की गारंटी नहीं है. लड़की को कभी भी बेघर किया जा सकता है.

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बावजूद इस के, केशंता को भी एक न एक दिन ‘नाता’ भेज दिया जाएगा. समाज के तानों और दबाव के आगे पिता भी बेबस है, भले ही बेटी की जिंदगी नरक बन रही हो.

बेटी जीने का सहारा

5 साल की उम्र में शादी हुई और 15 साल की उम्र में मां बन गई. और तो और 17 साल की उम्र में विधवा.

यह बाल विधवा बूंदी जिले के देवली गांव की संतोष तंवर है. उस पर अपनी जिंदगी के साथसाथ एक बेटी की भी जिम्मेदारी समाज की इस गलत परंपरा ने डाल दी है.

संतोष की बेटी अभी डेढ़दो साल की हुई थी कि उस के पति की एक सड़क हादसे में मौत हो गई. इस समय उम्र के 23वें पड़ाव पर चल रही संतोष जब भी चटक रंग के कपड़े या गहने पहनती है तो गांव की औरतें ताने मारती हैं.

संतोष न दोबारा शादी कर सकती है और न ही ‘नाता’ जा सकती है. ऐसा करने पर उसे अपनी बेटी को ससुराल या अपने पिता के घर छोड़ना पड़ता है. मायके में 3 साल रहने के बाद अब वह ससुराल में ही एक कमरे में रहती है. खेतों में काम करते हुए वह अपना गुजारा कर रही है.

फिलहाल संतोष अपनी बेटी को ही बेटा मान कर तालीम दिला रही है. वह सपना देखती है कि बेटी जब बड़ी हो जाएगी तो उसे जिंदगी में थोड़ा सुकून मिलेगा. मगर सामाजिक तानाबाना ही उसे बदकिस्मती से बाहर आने नहीं देगा. विधवा होने के चलते उसे अपनी ही बेटी की शादी की रस्मों में शामिल नहीं होने दिया जाएगा.

दर्द यहां भी कम नहीं

ऐसा नहीं है कि बाल विवाह के दर्द से नीची व पिछड़ी सम झी जाने वाली जातियों की औरतें ही पीडि़त हैं, बल्कि ऊंची सम झी जाने वाली ब्राह्मण जैसी जातियों की औरतें भी इस गलत परंपरा से पीडि़त हैं.

ब्राह्मण समाज में औरतों के दोबारा ब्याह करने का प्रचलन वैसे ही कम है. शहरी समाज में भले ही बदलाव आ गया हो, लेकिन गंवई इलाकों के हालात जस के तस हैं.

टोंक जिले के पीपलू गांव की रहने वाली 24 साल की खुशबू तिवारी की शादी 15 साल की उम्र में ही हो गई थी और 17 साल की उम्र में विधवा भी हो गई. इस उम्र में वह एक बेटी की मां भी बनी थी. पति की मौत के बाद ससुराल में वह बेटे के साथ अलग रह रही है.

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समाजजाति कोई भी हो, यह समाज  विधवा औरतों का जीना दूभर कर देता है. सम्मान व सहारा देने के बजाय उस का शोषण करने के तरीके खोजता है. खुशबू जिस घर में बहू बन कर गई थी, आज उसे अपनी बेटी के साथ उसी घर में अलग एक कमरे में रहना पड़ रहा है.

अपने ही हुए पराए

सवाई माधोपुर जिले के बौली गांव की रहने वाली 26 साला ममता कंवर का ब्याह 12 साल की उम्र में महिपाल सिंह से हुआ. साल 2017 में उस के पति की मौत थ्रेशर मशीन में फंसने से हो गई. इस से उस पर एक बेटे और 2 बेटियों को पालने की जिम्मेदारी आ गई.

राजपूत समाज में भी विधवाओं को दोबारा ब्याह करने की इजाजत नहीं है. ममता को संतुलित भोजन नहीं दिया जाता, दूधसब्जी पर रोक है.

इतना ही नहीं, ममता के घर से निकलने पर भी पाबंदी लगा दी गई है. राजपूत विधवाओं को काला व कत्थई रंग के कपड़े ही पहनने की इजाजत है.

अपने ही लोगों के बीच एक कैदी की तरह रहने को ये विधवाएं मजबूर हैं. इन के दोबारा ब्याह करने के बारे में सोचना भी परिवार व समाज को गवारा नहीं है.

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बाल विवाह आखिर क्यों?

आसपास की ढाणियों के बच्चे इकट्ठा हो कर सुबह स्कूल जाते थे और छुट्टी होने के बाद वापस अपनी अपनी ढाणी में आ जाते थे.

उस दिन रीना के घर मेहमान आए हुए थे. इस वजह से सुबह उस ने अपनी मां के काम में हाथ बंटाया, जिस से उसे कुछ देर हो गई. नतीजतन, आसपास की ढाणी के बच्चे स्कूल चले गए.

काम निबटा कर रीना भी तैयार हो कर स्कूल की तरफ दौड़ पड़ी. वह अभी स्कूल से तकरीबन एक किलोमीटर दूर थी कि पास की ढाणी का एक नौजवान विक्रम आता दिखा.

रीना स्कूल के लिए लेट हो गई थी. लिहाजा, वह भागती हुई जा रही थी. तभी विक्रम ने उसे पुकारा, ‘‘रीना, आज अकेले ही स्कूल जा रही हो. दूसरे बच्चे कहां हैं?’’

‘‘मैं लेट हो गई हूं. सब बच्चे पहले ही स्कूल चले गए हैं,’’ रीना ने हांफते हुए कहा.

यह सुन कर विक्रम के सिर पर शैतान सवार हो गया. उस ने इधरउधर निगाह डाली. दूर तक कोई नहीं दिख रहा था. चारों तरफ रेतीले टीले थे. बीच में आक, खेजड़ी, केर के पेड़ों के झुरमुट थे.

विक्रम ने रीना को आवाज दे कर रुकने का इशारा किया, ‘‘रीना, जरा रुकना. तुम अपने पापा को यह चिट्ठी दे देना,’’ वह अपनी जेब में हाथ डालते हुए उस के नजदीक आ गया.

रीना बोली, ‘‘जल्दी चिट्ठी दो. मैं स्कूल के लिए लेट हो रही हूं.’’

पास आ कर विक्रम ने उसे दबोच लिया. रीना डर के मारे थरथर कांप रही थी, फिर भी वह हिम्मत जुटा कर बोली, ‘‘यह क्या कर रहे हो… छोड़ो मुझे.’’

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रीना ने छूटने की बहुत कोशिश की, मगर नाकाम रही.

रीना खूब रोईगिड़गिड़ाई, मगर उस दरिंदे ने रेप करने के बाद ही उसे छोड़ा.

विक्रम ने रीना को धमकी दी कि अगर किसी को बताया, तो वह उसे और उस के मांबाप को मार डालेगा.

13 साल की उम्र में रीना की इज्जत लूट ली गई. उस का दर्द के मारे बुरा हाल था. वह स्कूल जाने के बजाय घर लौट आई.

मां ने जब बेटी को वापस आते देखा तो पूछा, ‘‘क्या हुआ? तू स्कूल नहीं गई क्या? वापस कैसे आई?’’

रीना दर्द से कराहते हुए बोली, ‘‘मां, वह विक्रम है न ऊपर की ढाणी वाला. उस ने मेरे साथ खोटा काम किया है और धमकी दी है कि किसी को बताना नहीं. अगर बताया तो वह मुझे और मम्मीपापा को मार डालेगा.’’

यह सुन कर मां के पैरों तले से जमीन खिसक गई.

उस समय रीना के पापा मेहमानों को गाड़ी में बिठाने बसस्टैंड गए हुए थे. जब वे लौटे और पत्नी से रीना के साथ हुए रेप के बारे में सुना तो वे सन्न रह गए. बाद में उन्होंने हिम्मत की और रीना के साथ थाने पहुंचे और रिपोर्ट दर्ज करा दी.

पुलिस ने रीना की मैडिकल जांच कराई और दरिंदे विक्रम को धर दबोचा. विक्रम को उम्रकैद की सजा हुई.

रीना का कोई कुसूर नहीं था, मगर रेप होने के बाद वह बुझीबुझी सी घर में पड़ी रहती. उस ने स्कूल ही जाना छोड़ दिया. एक साल बाद रीना की शादी कर दी गई.

आज गांव, कसबे, शहर में मासूम बच्चियों से ले कर बूढ़ी औरतों तक से रेप की वारदातें बढ़ी हैं. इस से लोगों में दहशत बढ़ी है. जिन के घर बेटियां हैं, वे मांबाप हर समय अपनी बेटी के बारे में ही सोचते रहते हैं.

सोशल मीडिया ने अपने पैर हर घर तक पसार लिए हैं. हर रोज रेप की कोई न कोई वारदात की खबर आ ही जाती है, जिन्हें देखसुन कर गांवदेहात में लोग अपनी और अपनी बेटियों की इज्जत की खातिर उन का बाल विवाह करा कर छुटकारा पा लेना चाहते हैं.

ऐसा कोई दिन नहीं जाता, जब देश में रेप न होता हो. कुछ मामलों को छोड़ कर रेप की वारदातों को अंजाम देने वाले जानपहचान के, आसपड़ोस के या फिर रिश्तेदार ही होते हैं. ऐसे मे लाजिमी है कि हर शख्स को शक की निगाह से देखा जाने लगा है.

जैसलमेर, राजस्थान के गफूर भट्ठा इलाके में पिछले दिनों 2 नाबालिग बहनों की शादी चोरीछिपे की गई. बाल विवाह कराने वाले इन बेटियों के पिता अमराराम ने बताया, ‘‘हर रोज रेप हो रहे हैं. ऐसी खबरों से मेरी नींद हराम थी. मैं दिनभर यही सोचता रहता था कि कोई मेरी मासूम बेटियों के साथ रेप न कर दे.

‘‘बस, इसी वजह से मैं ने अपनी दोनों बेटियों का बाल विवाह कर दिया. अब मैं ने चैन की सांस ली है.

‘‘सरकार भले ही मुझे फांसी पर चढ़ा दे, पर मुझे अपनी और बेटियों की इज्जत का खयाल था, इसीलिए मैं ने 16 साल की कम्मो और साढ़े 14 साल की धापू का बाल विवाह करा दिया.’’

अमराराम की बीवी का कुछ यह कहना था, ‘‘बेटियां जब तक कुंआरी थीं, हर समय डर लगा रहता था कि उन के साथ कोई गलत काम न कर दे. हर रोज रेप हो रहे हैं. इस से बेटियों के मांबाप चिंतित रहते हैं. वे जल्द से जल्द बेटियों की शादी करा देना चाहते हैं, फिर चाहे बाल विवाह ही क्यों न कराना पड़े.’’

मोहनगढ़ के बीरबलराम इन दोनों की बात का समर्थन करते हुए कहता है, ‘‘मेरी 4 बेटियां हैं. मैं ने उन चारों की शादी 15 साल की होने से पहले ही करा दी. भले ही बाल विवाह हुआ, मगर मुझे अब चैन मिला है, वरना हर वक्त यही डर लगा रहता था कि कोई दरिंदा उन के साथ गलत काम न कर दे.’’

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बीरबलराम ने आगे बताया कि पहली बेटी के जन्म पर एक पंडितजी ने उस से कहा था, ‘बीरबलराम, बेटी को मासिक धर्म शुरू हो, उस से पहले ही ससुराल भेज देना. जिस घर में बेटी को मासिक धर्म आता है, वह घर पाप से भर जाता है.’

बीरबलराम की इस बात का समर्थन करते हुए चंदन सिंह भाटी कहता है, ‘‘15-16 साल की उम्र की कई किशोर लड़कियां अपने प्रेमी के साथ घर से भाग गईं. ‘‘यह साबित करता है कि लड़कियां 16 साल की उम्र में ही जवान हो जाती हैं. उन का इस उम्र में रास्ता भटकना तय रहता है. मातापिता बेटी पर से निगाह हटाते हैं, तो बेटी के कदम बहक ही जाते हैं.’’

बेटी का बाल विवाह कराने वाले पोखरण के बाशिंदे रामलाल का कहना था कि बाल विवाह में खर्च बहुत ही कम आता है. वे इस की वजह बताते हैं कि नातेरिश्तेदारों के अलावा गांव के लोग थानाकचहरी के डर से शादी में शरीक नहीं होते कि कहीं बाल विवाह कराने वालों में उन का नाम भी नहीं आ जाए. बस, इस वजह से न दारू की महफिल सजती है और न ही मुरगे उड़ाए जाते हैं.

समाज में अपनी इज्जत बचाए रखने के लिए शादी करने वाले मातापिता साहूकार से कर्ज ले कर लोगों को शादी में दारू, अफीम व खाना खिलाते हैं, भले ही वह आदमी उम्रभर ब्याज पर लिए गए साहूकार के रुपए न भर पाए और हर रोज साहूकार से बेइज्जत होता रहे. इस खर्च से बचने के लिए ही लोग बाल विवाह करा रहे हैं.

कई समाज में तो पंडों ने यह अंधविश्वास भर रखा है कि बड़ेबुजुर्ग की मौत होने पर तेरहवीं के दिन भोज पर नन्हेमुन्नों की शादी करने से मरने वाले की आत्मा को शांति मिलती है, साथ ही बच्चों के मातापिता को पुण्य मिलता है.

ऐसा करने से पंडों को दोहरा मुनाफा मिलता है. मृत्युभोज पर उन्हें खूब सारा रुपया, घी, शक्कर, सोने के गहने व दूसरी चीजें दी जाती है, साथ ही मासूम बच्चों की शादियां कराने वाले मातापिता पंडित को खूब दानदक्षिणा देते हैं, क्योंकि उन के दिमाग में पंडों ने भर रखा है कि पंडित को दिया गया दान मृत आत्मा को मिलता है.

पंडों ने पहले अपढ़ लोगों को धर्म व पाप का डर दिखा कर खूब लूटा और अब उन्होंने पढ़ेलिखों को भी झांसे में ले लिया है.

आज के जमाने में भी लोग रूढि़वादी प्रथाओं को अपना कर ठग पंडों की जेबें भर रहे हैं. किसी बच्ची के साथ रेप होता है तो ठग पंडे अनपढ़ लोगों से कहते हैं कि यह बच्ची और उस के मातापिता के पापों का फल है.

लोग पंडों से यह क्यों नहीं पूछते हैं कि 13 साल की बच्ची ने ऐसा कौन सा पाप किया है, जिस की सजा उसे रेप के रूप में मिली है?

पंडे गांव, कसबों, शहरों में गरीब अनपढ़ लोगों के बीच यह भरम फैला देते हैं कि बेटियों को जवान होने से पहले यानी 14-15 साल की उम्र में ब्याह देना चाहिए. छोटी उम्र में बेटी की शादी कराने से मांबाप को पुण्य मिलता है. पुण्य कमाने व बेटियों को रेप से बचाने के लिए लोग बाल विवाह करा रहे हैं. उन्हें किसी सजा का डर नहीं है.

बाल विवाह पर मामूली खर्च आता है, यह भी बाल विवाह को बढ़ावा मिलने की एक अहम वजह है.

राजस्थान में बालिग लड़केलड़की की शादी तकरीबन 4 लाख से 5 लाख रुपए में निबटती है, जबकि बाल विवाह पर 15,000 से 20,000 रुपए का खर्च आता है. लोग पैसे बचाने के चक्कर में बेटियों को बालिका वधू बनाने में देर नहीं लगाते हैं.

जीवराज चौधरी की 3 बेटियां थीं. पहली बेटी जब बालिग हुई तब उस की शादी कराई. शादी में खर्च आया महज 5 लाख रुपए.

गरीब जीवराज ने कर्ज ले कर बेटी की शादी कराई. शादी में मिठाइयां बनवाईं, दारू और मांस का इंतजाम किया. नशेड़ी लोगों को अफीम व डोडा पोस्त परोसा गया. कुछ समय तक तो लोगों ने तारीफ की, पर आज उसे कोई नहीं पूछ रहा है.

जीवराज के पिता की मौत पर उस ने 13वीं की कड़ाही पर दोनों छोटी बेटियों का बाल विवाह करा दिया. मृत्युभोज के खर्च में ही 2 शादियां निबट गईं.

जीवराज चौधरी कहता है, ‘‘हमारे यहां पीढि़यों से मृत्युभोज पर बाल विवाह होते रहे हैं. पंडित कहते हैं कि मृत्युभोज के मौके पर छोटी बेटियों, पोतियों, नातिनों के ब्याह से पुण्य मिलता है. इस वजह से मैं ने भी अपनी बेटियों की शादी करा दी. बड़ी बेटी का ब्याह बालिग होने पर किया था. आज तक मेरे सिर पर वह कर्ज है. न जाने कब उतरेगा.’’

जीवराज के पास थोड़ी सी खेती की जमीन है, 20 बकरियां हैं और 2 गाएं भी हैं. इसी से उस के परिवार का पेट पलता है. बारिश होती?है तो खेत में बाजरा, मतीरा, मूंग, तिल की फसल हो जाती है. अच्छी बारिश होने पर सालभर का अनाज और गायबकरियों के लिए चारा हो जाता है.

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गायबकरी का दूध बेच कर घर का सामान खरीदा जाता है व बकरा बिकने पर पैसे मिलते हैं. वह भी गरीब के घर में ही खप जाता है. ऐसे में लाखों रुपया, जो अपनी झूठी शान के लिए शादियों में खर्च कर दिया जाता है, वह कैसे चुकता होगा? हर महीने की पहली तारीख को कर्ज देने वाले आ धमकते हैं.

सरकार को कुछ ऐसा करना होगा कि लोग बाल विवाह न करें. मगर लोग तो यह कह रहे हैं कि जब हैवान एक साल की मासूम बच्ची से रेप कर सकते हैं, तो 15 साल की बच्ची को कहां छोड़ेंगे.

राजस्थान में पिछले 6 महीने से बलात्कार की आंधी आई है, यह चिंता की बात है. न जाने कब राज्य सरकार की नींद खुलेगी.

सरकारों को रेप के बढ़ते ग्राफ पर ध्यान दे कर आरोपियों को सख्त सजा दिलानी चाहिए. फास्ट ट्रैक कोर्ट में ऐसे केस की जल्द से जल्द सुनवाई करा कर बलात्कारियों को फांसी के फंदे तक पहुंचाना होगा.

लोग बेटियों को ले कर चिंतित न हों, सरकार को ऐसा माहौल तैयार करना होगा, वरना लोग बेटियों को या तो औरत की कोख में मार देंगे या फिर पैदा होते ही मार डालेंगे.

नैशनल फैमिली हैल्थ सर्वे की पिछले साल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, राजस्थान का भीलवाड़ा बाल विवाह में अव्वल है. इस सर्वे में 20 साल  से

40 साल की औरतों से उन की शादी के समय की उम्र पूछी गई. किसी औरत ने 8 साल बताई, तो किसी औरत ने 10 साल.

सर्वे में 57.2 फीसदी औरतों ने स्वीकार किया कि उन का बाल विवाह हुआ है. भविष्य में यह आंकड़ा और भी बढ़ने वाला है.

सरकार ने बाल विवाह निषेध कानून बना कर सजा या जुर्माने का प्रावधान कर रखा है. कभीकभार बाल विवाह कराने वाले पुलिस की गिरफ्त में आ भी जाते हैं, मगर इस से इस बुराई पर पूरी तरह पाबंदी लगाने में सरकार नाकाम रही है.

वैसे, जिन के बाल विवाह हुए हैं, वे बालिग होने पर आपसी सहमति से इसे कोर्ट से निरस्त भी करा सकते हैं.

जोधपुर शहर में सारथी ट्रस्ट की मैनेजिंग डायरैक्टर और मनोचिकित्सक कृति भारती पिछले कई सालों से बाल विवाह निरस्त कराने और बाल विवाह रुकवाने का काम कर रही हैं.

उन्होंने बताया, ‘‘मैं राजस्थान में अब तक 39 बाल विवाह निरस्त करा चुकी हूं. बाल विवाह के 10-12 मामले निरस्त कराने बाकी हैं. आज तक 1,200 बाल विवाह होने से रुकवाए हैं.’’

कृति भारती ने आगे बताया कि मध्य प्रदेश में सिर्फ 2 बाल विवाह निरस्त हुए हैं, वे भी मध्य प्रदेश सरकार ने कराए हैं, किसी संस्था ने नहीं कराए हैं.

कृति भारती ने कोर्ट के माध्यम से पहला बाल विवाह जोधपुर, राजस्थान में ही निरस्त कराया था. राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश के 2 बाल विवाह के अलावा किसी भी राज्य में एक भी बाल विवाह निरस्त नहीं हुआ है.

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कृति भारती को तमाम तरह की परेशानियां झेलनी पड़ती हैं. कई बार उन की जान तक लेने की कोशिश की गई है, मगर वे अपने संकल्प पर डटी हैं.

अगर कोई कृति भारती से बाल विवाह निरस्त कराने या बाल विवाह रुकवाने में मदद मांगता है, तो वे आधी रात को भी हमेशा मदद करने को तैयार रहती हैं. लेकिन जब तक पंडों का अंधविश्वास लोगों के मन में अंदर तक बैठा रहेगा, तब तक सरकार भले ही बाल विवाह बंद कराने का दावा करे, ये नहीं रुकने वाले हैं.

चालान का डर

छोटेछोटे गुनाहों पर भारी रकम वसूल करना आज किसी भी कोने में खड़े वरदीधारी के लिए वैसा ही आसान हो गया है जैसा पहले सूनी राहों में ठगों और डकैतों के लिए हुआ करता था.

ट्रैफिक को सुधारने की जरूरत है, इस में शक नहीं है पर ट्रैफिक सुधारने के नाम पर कागजों की भरमार करना और किसी को भी जब चाहे पकड़ लेना एक आपातकाल का खौफ पैदा करना है. नियमकानून बनने चाहिए क्योंकि देश की सड़कों पर बेतहाशा अंधाधुंध टेढ़ीमेढ़ी गाडि़यां चलाने वालों ने अपना पैदायशी हक मान रखा था पर जिस तरह का जुर्माना लगाया गया है वह असल में उसी सोच का नतीजा है जिस में बिल्ली को मारने पर सोने की बिल्ली ब्राह्मण को दान में देने तक का विधान है.

ट्रैफिक कानून को सख्ती से लागू करना जरूरी था पर इस में फाइन बढ़ाना जरूरी नहीं. पहले भी जो जुर्माने थे वे कम नहीं थे और यदि उन्हें लागू किया जाता तो उन से ट्रैफिक संभाला जा सकता था, पर लगता है नीयत कुछ और है. नीयत यह है कि हर पुलिस कौंस्टेबल एक डर पैदा कर दे ताकि उस के मारफत घरघर में सरकार के बारे में खौफ का माहौल पैदा किया जा सके. यह साजिश का हिस्सा है.

इस की एक दूरगामी साजिश यह भी है कि ट्रक, टैंपो, आटो, टैक्सी, ट्रैक्टर, बस ड्राइवरों को इस तरह गरीब रखा जाए कि वे कभी न तो चार पैसे जमा कर सकें और न ही अपनी खुद की गाडि़यों के मालिक बन सकें. उन्हें आधा भूखा रखना ऐसे ही जरूरी है जैसे सदियों तक देश के कारीगरों को साल में 2 बार अनाज और कपड़े ही वेतन के बदले दिए जाते थे.

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पहले भी गाड़ीवानों, ठेला चलाने वालों, तांगा चलाने वालों, घोड़े वालों को बस इतना मिलता था कि वे घोड़े पाल सकें. मालिक तो कोई और ही होते थे. ये जुर्माने इतने ज्यादा हैं कि अगर सख्ती से लागू किए गए तो देश फिर पौराणिक युग में पहुंच जाएगा. यह गाज आम शहरी पर कम, उन पर ज्यादा पड़ेगी जो दिन में 10-12 घंटे गाडि़यां चलाते हैं.

आजकल इन कमर्शियल ड्राइवरों के लिए गाड़ी चलाते हुए मोबाइल पर बात करना जरूरी हो गया है ताकि ग्राहक मिलते रहें. ट्रैफिक फाइन ज्यादातर उन्हीं से वसूले जाएंगे या फिर हफ्ता चालू कर दिया जाएगा जैसा शराब के ठेकों, वेश्याओं के कोठों, जुआघरों में होता है. एक इज्जत का काम सरकार ने बड़ी चालाकी से अपराध बना दिया है ताकि एक पूरी सेवादायी कौम को गुलाम बना कर रखा जा सके. यही तो हमारे पुराणों में कहा गया है.

दलितों की अनसुनी

देश का दलित समुदाय आजकल होहल्ला तो मचा रहा है कि उस के हकों पर डाके डालने की तैयारी हो रही है पर यह हल्ला सामने नहीं आ रहा क्योंकि न अखबार, न टीवी और न सोशल मीडिया उन की बातों को कोई भाव दे रहे हैं. दलितों में जो थोड़े पढ़ेलिखे हैं वे देख रहे हैं कि देश किस तरफ जा रहा है पर अपनी कमजोरी की वजह से वे वैसे ही कुछ ज्यादा नहीं कर पा रहे जैसे अमेरिका के काले नहीं कर पा रहे जिन्हें ज्यादातर गोरे आज भी गुलामों की गुलाम सरीखी संतानें मानते हैं. दलितों का हल्ला अनसुना करा जा रहा है.

1947 के बाद कम्यूनिस्ट या समाजवादी सोच के दलितों को थोड़ी जगह देनी शुरू की थी क्योंकि तब गिनती में ज्यादा होने के बावजूद उन का कोई वजूद नहीं था. धीरेधीरे आरक्षण के कारण उन्हें कुछ जगह मिलने लगी तो ऊंची जातियों को एहसास हुआ कि सदियों से जो सामाजिक तौरतरीका बनाया गया है वह हाथ से निकल रहा है.

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उन्होंने मंडल कमीशन लागू करवा कर पिछड़ों को उन गरीब दलितों से अलग किया जो पहले जातिभेद के बावजूद साथ गरीबी में रहते थे और फिर इन पिछड़ों को भगवाई रस पिला कर अपनी ओर मिला लिया. यह काम बड़ी चतुराई और चुपचाप किया गया. लाखों ऊंची जातियों के कर्मठ और अपना पैसा लगाने वाले अलग काम करते हुए, अलग पार्टियों में रहते हुए धीरेधीरे उस समाज की सोच फिर से थोपने लगे जिस में खाइयां सिर्फ गरीबअमीर की नहीं हैं, जाति और वह भी जो जन्म से मिली है और पिछले जन्मों के कर्म का फल है, चौड़ी होने लगीं.

मजे की बात है कि दलितों और पिछड़ों ने इन खाइयों को बचाव का रास्ता मान लिया और खुद गहरी करनी शुरू कर दीं. आज इस का नतीजा देखा जा सकता है कि मायावती को भारतीय जनता पार्टी के पाले में बैठने को मजबूर होना पड़ रहा है और सभी पार्टियों के ऊंची जातियों के लोग बराबरी, आजादी, मेहनत वगैरह के हकों की जगह धर्म का नाम ले कर बहुतों की आवाज दबाने में अभी तो सफल हो रहे हैं.

जातिगत भेदभाव का सब से बड़ा नुकसान यह है कि उस से वे ताकतवर हो जाते हैं जो करतेधरते कम हैं और वे अधपढ़े आलसी हो जाते हैं जिन पर देश बनाने का जिम्मा है. हमारे समाज में खेती, मजदूरी, सेना, कारीगरी हमेशा उन हाथों में रही है जिन के पास न पढ़ाई है, न हक है. आज की तकनीक का युग हर हाथ को पढ़ालिखा मांगता है और जो पढ़ालिखा होगा वह हक भी मांगेगा. दलितों की आवाज दबा कर ऊंची जातियां खुश हो लें पर इस खमियाजा देश को भुगतना होगा. देश के किसान, मजदूर, कारीगर, सैनिक, छोटे काम करने वाले बहुत दिन चुप नहीं रहेंगे. वे या तो देश की जड़ें खोखली कर देंगे या कुछ करने के लिए खुल्लमखुल्ला बाहर आ जाएंगे.

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वैध पार्किंग में ही रखें अपना वाहन, नहीं तो होगा भारी नुकसान

देश में हाल ही में नए ट्रैफिक नियमों को इतना सख्त किया गया कि आम आदमी का चालान के नाम पर पसीना ही छूटने लगा. किसी शख्स का 35,000 रुपए का चालान कटा तो किसी का 52,000 रुपए का. एक शख्स ने तो चालान से बचने के लिए अपनी मोटरसाइकिल में ही आग लगा ली, भले ही बाद में इस करतूत का अंजाम भुगतना पड़ा हो.  वहीं दिल्ली में एक लड़की स्कूटी के पुख्ता कागजात न होने पर पुलिस वालों को आत्महत्या करने तक की धमकी देने लगी. अभी इस ट्रैफिक नियमों की समस्या से जूझ ही रहे थे कि राजधानी वालों को एक और नई परेशानी ने घेर लिया है.

जी हां, राजधानी नई दिल्ली में सड़कों पर अवैध रूप से वाहन खड़े करने पर अब भारी जुर्माना देना पड़ सकता है. इसके अलावा वाहन मालिक को चालान के अलावा अधिक टोइंग यानी वाहन को उठा कर ले जाने वाला शुल्क व उसे रखे जाने का शुल्क अलग से देना होगा.

नई पार्किंग नीति के तहत यह शुल्क वाहनों की अलगअलग कैटेगरी  के हिसाब से 200 रुपए से ले कर 2,000 रुपए तक होगा.

यदि मालिक अपने वाहन को छुड़ाने के लिए आगे नहीं आता है तो 90 दिन के बाद वाहन को नीलाम कर दिया जाएगा.

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक, नई पार्किंग नीति 30 सितंबर से पहले  लागू की जाएगी.

मतलब, दिल्ली सरकार दिल्ली मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट औफ पार्किंग रूल्स 2017 के नाम से तैयार की गई पार्किंग नीति को 30 सितंबर से पहले हर हाल में अधिसूचित कर देगी.

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यह नीति जहां लोगों को जाम से छुटकारा दिलाएगी, वहीं सड़कों पर गलत तरीके से खड़े वाहनों से होने वाली समस्या को भी दूर करेगी.

इस नीति के अनुसार 60 फुट से अधिक चौड़ी सड़कों पर अवैध पार्किंग के मामले में यातायात पुलिस को वाहनों को उठाने का अधिकार होगा. वहीं इस से कम चौड़ी सड़कों पर वाहनों को उठाने और जुर्माना लगाने की जिम्मेदारी संबंधित सिविक एजेंसी की होगी.

कोई भी खटारा वाहन जो 60 फुट से कम चौड़ी सड़क पर खड़ा मिलेगा,  उसे सिविक एजेंसी जब्त करेगी.

ऐसे वाहन 60 फुट या इस से अधिक चौड़ी सड़कों पर खड़े मिलेंगे तो उसे यातायात पुलिस और सिविक एजेंसी की टीम जब्त करेगी. वाहन को उठा कर ले जाने का शुल्क भी पहले से अधिक वसूला जाएगा.

कार का पहले टोइंग शुल्क 200 रुपए था, जोकि नई नीति के तहत 400 रुपए होगा. वाहन को रखे जाने का शुल्क उसे उठाए जाने के 48 घंटे बाद शुरू होगा और इस के बाद प्रतिदिन के हिसाब से शुल्क वसूला जाएगा.

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यदि वाहन नो पार्किंग में खड़ा किया गया है तो संबंधित एजेंसी उसे उठा कर ले जाएगी. इस पर चालान के अलावा टोइंग शुल्क और वाहन को रखे जाने का शुल्क प्रतिदिन के हिसाब से देना होगा.

वहीं, एक सप्ताह से ज्यादा समय तक वाहन रखे जाने पर जुर्माना राशि दोगुनी हो जाएगी. यदि जब्त किया गया वाहन 90 दिन के अंदर नहीं छुड़ाया जाता है तो वाहन मालिक को नोटिस दिया जाएगा कि 15 दिन के अंदर वाहन छुड़ा लें.  यदि मालिक नियत समय पर वाहन को छुड़ाने में असफल रहता है तो वाहन की नीलामी कर दी जाएगी.

सचेत हो जाइए, नया नियम कमरतोड़ महंगाई में और ज्यादा कमर तोड़ देगा.

आप की जेब पर अब डाका डालने का दूसरा प्लान है. कितना बचोगे सरकार की पैनी नजरों से.

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उन्नाव कांड: आखिरकार इलाज के लिए दिल्ली पहुंची रेप पीड़िता

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लखनऊ के केजीएमयू ट्रौमा सेंटर में उन्नाव रेप पीड़िता और उसके वकील को बेहरत इलाज के लिए दिल्ली के एम्स ट्रांमा सेंटर शिफ्त किया गया है. रेप पीड़िता को सोमवार देर रात जबकि उसके वकील को मंगलवार को एम्स के ट्रांमा सेंटर में भर्ती कराया गया. एम्स के डाक्टरों की एक टीम दोनों घायलों की पूरी मेडिकल जांच में जुटी है. उनके इलाज पर नजर रखेगी. फिलहाल दोनों घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है. डाक्टर की टीम उसपर 24 घंटे अपनी नजर रखेंगे.

28 जुलाई को उन्नाव रेप पीड़िता के वकील को ट्रौमा सेंटर में भर्ती कराया गया था. वेंटिलेटर यूनिट में वकील का इलाज चल रहा था. केजीएमयू प्रवक्ता ने बताया कि मरीज वेंटिलेटर पर था. इसलिए शिफ्ट करने में खास सावधानी बरती गई. उन्होंने बताया कि एयर एम्बुलेंस में सिर्फ एक मरीज को ले जाने का स्थान था. लिहाजा वकील को आज दिल्ली के अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा है.

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सोमवार को रेप पीड़िता की मां की अपील के बाद सुप्रीम कोर्ट ने रेप पीड़िता को दिल्ली एम्स लाने को कहा था. इसके बाद वकील को भी दिल्ली एम्स लाने का आदेश दिया. रेप पीड़िता सोमवार देर रात 9 बजे एयर एम्बुलेंस से दिल्ली पहुचीं वहां से सिर्फ 18 मिनट में एक एम्बुलेंस उसे एम्स ट्रांमा सेंटर पहुंचाया गया. इसके बाद मंगलवार सुबह रेप पीड़िता के वकील को एयर एम्बुलेंस से दिल्ली एम्स में शिफ्ट किया गया. मंगलवार सुबह करीब 10.30 बजे ट्रॉमा से एम्बुलेंस लेकर लखनऊ एयरपोर्ट की ओर निकली. जहां से एयर एम्बुलेंस के जरिए उन्हें दिल्ली लाया गया.

बता दें कि उन्नाव रेप पीड़िता अपने वकील और दो आंटियों के साथ बीते 28 जुलाई को कार से रायबरेली में कही जा रही थी. उसी वक्त उनकी कार का एक ट्रक से एक्सीडेंट हो गया. इस हादसे में रेप पीड़िता और उसका वकील गंभीर रूप से घायल हो गए जबकि उनकी दोनों आंटियों की मौत हो गई. घायल रेप पीड़िता और उसके वकील को लखनऊ के केजीएमयू अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

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कोर्ट के इस फैसले पर पति मुश्किल में, कोर्ट ने मानी महिला की बात…

7 मई, 2006 को एक महिला की शादी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में तैनात एक इंस्पेक्टर से हुई. किसी कारणवश यह शादी ज्यादा दिनों तक नहीं चली और 15 अक्तूबर, 2006 को ही दोनों अलग हो गए.
गुजाराभत्ते को ले कर मामला अदालत पहुंचा तो कोर्ट ने पति को निर्देश दिया कि वह अपनी सैलरी का 30% हिस्सा पत्नी को दे. पति इस आदेश से संतुष्ट नहीं था. उस ने ट्रायल कोर्ट में चुनौती दी। कोर्ट ने इसे घटा कर 15% कर दिया. महिला ने तब इस फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी.

दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला देते हुए कहा,”पति की कुल तनख्वाह का 30% हिस्सा पत्नी को गुजाराभत्ते के रूप में दिया जाए. अदालत ने कहा कि कमाई के बंटवारे का फार्मूला निश्चित है. इस के तहत यह नियम है कि अगर एक आमदनी पर कोई और निर्भर न हो तो पति की कुल सैलरी का 30% हिस्सा पत्नी को मिलेगा.

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दरअसल, देश में बढते तलाक के मामले को ले कर अदालत सख्त रूप अपनाती है. अदालतें चाहती हैं कि पतिपत्नी में सुलह हो जाए और वे फिर से साथ रहने लगें.
पर जब इसमें कोई रास्ता नजर नहीं आता तो ही सख्त नियमकानून के तहत तलाक मंजूर करती हैं.

शादी को खिलौना समझने वाले पतियों को अब होशियार हो जाना चाहिए. आमतौर पर जब शादी टूटती है तो अधिकतर पति यही सोचते हैं कि तलाक ले कर वे अपनी अलग दुनिया बसा लेंगे.

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अदालती फैसले के बाद अब यह पति पूरी जिंदगी अपनी सैलरी से 30% हिस्सा तलाकशुदा पत्नी को देता रहेगा और शायद पछताता भी रहेगा.

Edited by Neelesh Singh Sisodia

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