सौजन्य- मनोहर कहानियां
16 साल बाद सचिन वाझे की मुंबई पुलिस में यह दूसरी पारी थी. उसे पुलिस की हाईप्रोफाइल क्राइम ब्रांच में नियुक्त कर सीआईयू का प्रमुख बना दिया गया. वाझे को सीआईयू का चीफ बनाने पर दबे स्वर में विरोध भी हुआ था. इस का कारण था आमतौर पर इस पद की जिम्मेदारी सीनियर पुलिस इंसपेक्टर को दी जाती है जबकि वाझे सहायक पुलिस इंसपेक्टर था.
वाझे ने अपनी दूसरी पारी में सुर्खियों में आने के लिए उखाड़पछाड़ शुरू कर दी. उस ने दिसंबर 2020 में अवैध रूप से कारें मोडिफाई करने के मामले में सेलेब्रिटी कार डिजायनर दिलीप छाबडि़या को गिरफ्तार किया था.
इस से पहले वह नवंबर 2020 में रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार करने गई रायगढ़ पुलिस के साथ पहुंचा था. अर्नब का मामला रायगढ़ पुलिस का था, लेकिन कहा जाता है कि वाझे सरकार के इशारे पर वहां पहुंचा था और अर्नब को गिरफ्तार कर लाते हुए दिखाई दिया था.
खास बात यह कि वाझे ने अर्नब गोस्वामी के घर जाने के लिए मनसुख हिरेन की उसी स्कौर्पियो का इस्तेमाल किया था, जिस में इस साल 25 फरवरी को मुकेश अंबानी के आवास के सामने जिलेटिन की छड़ें मिली थीं.
मनसुख हिरेन की हत्या के मामले में गिरफ्तार पूर्व कांस्टेबल विनायक शिंदे के दामन पर भी कालिख पुती हुई है. शिंदे पर 11 नवंबर, 2006 को रामनारायण गुप्ता उर्फ लखन भैया की सनसनीखेज हत्या का आरोप था. इस मामले में अदालत ने सन 2013 में 13 पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराया था. इन में शिंदे भी एक था.
हालांकि इस मामले में अदालत ने पुलिस टीम के मुखिया प्रदीप शर्मा को बरी कर दिया था. इस मामले में नवी मुंबई की पुलिस ने दावा किया था कि लखन भैया को वर्सोवा में मुठभेड़ में मारा गया था, लेकिन हकीकत यह थी कि उसे ठाणे जिले के उस के घर से उठाया गया और बाद में मार दिया गया था.
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने दोषी पुलिस वालों को ‘कौन्ट्रैक्ट किलर’ बताया था. जेल में उम्रकैद की सजा काट रहा शिंदे एक साल से पैरोल पर बाहर था. वह वाझे से मिलताजुलता रहता था.
एनकाउंटर स्पैशलिस्ट प्रदीप शर्मा भी 2008 में माफिया से संबंधों और फरजी मुठभेड़ मामले में निलंबित किए गए थे. शर्मा को भी परमबीर सिंह ने 2017 में वापस नौकरी में रखा था. परमबीर सिंह उस समय ठाणे पुलिस कमिश्नर थे. तब प्रदीप को एंटी एक्सटौर्शन सेल में लगाया गया था. मुंबई के पुलिस कमिश्नर रहे परमबीर सिंह के बारे में कई तरह के खुलासे हुए हैं. कहने को और पुलिस महकमे के प्रोटोकाल के हिसाब से वाझे उन के लिए एक अदना सा अधिकारी था, लेकिन वाझे से उन के गहरे ताल्लुक थे. कहा जाता है कि लगभग रोजाना परमबीर सिंह और वाझे एक बार साथ बैठ कर कौफी पीते थे.
पैसा तो परमबीर सिंह ने भी कमाया
परमबीर सिंह के पास सरकारी रिकौर्ड के अनुसार, 8 करोड़ 54 लाख रुपए की प्रौपर्टी है. उन के पास हरियाणा में कृषि भूमि है. अभी इस की वैल्यू 22 लाख रुपए बताई है. इस से 51 हजार रुपए की सालाना आय होती है. सन 2003 में उन्होंने मुंबई के जुहू इलाके में 48.75 लाख का फ्लैट खरीदा था. इस की मौजूदा कीमत 4.64 करोड़ रुपए है. इस से उन्हें 25 लाख रुपए की सालाना आय होती है.
जुहू में उन की एक और प्रौपर्टी है. इस की कीमत उन्होंने नहीं बताई है. उन्होंने नवी मुंबई में 2005 में 3.60 करोड़ का एक और फ्लैट खरीदा था. इस की मौजूदा कीमत केवल 2.24 करोड़ रुपए बताई जाती है. यह फ्लैट पतिपत्नी के नाम है. इस से बतौर किराया 9.60 लाख रुपए की सालाना आय होती है.
फरीदाबाद में भी परमबीर सिंह ने 2019 में जमीन खरीदी थी, जिस की वर्तमान कीमत 14 लाख रुपए है. जबकि उन का मासिक वेतन 2.24 लाख रुपए है.
पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले परमबीर सिंह को अब महाराष्ट्र सरकार घेरने की तैयारी में है. वाझे के मामले में सरकार परमबीर सिंह की अलग से जांच करा रही है.
इस जांच का जिम्मा परमबीर सिंह के कट्टर विरोधी सीनियर आईपीएस अधिकारी संजय पांडे को सौंपा गया है. सरकार ने संजय पांडे को पुलिस महानिदेशक का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है.
देशमुख सीबीआई की जांच में बचेंगे या फंसेंगे?
पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने 22 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर कर अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की थी. भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि एक पूर्व पुलिस आयुक्त अपने राज्य के गृहमंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरापों की सीबीआई से जांच के लिए अदालत पहुंचा था.
तब सुप्रीम कोर्ट ने मामले को गंभीर बताते हुए उन्हें हाईकोर्ट जाने की सलाह दी थी. इस के बाद परमबीर सिंह ने 24 मार्च को बौंबे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. हाईकोर्ट ने 31 मार्च को परमबीर सिंह की याचिका पर सुनवाई की. चीफ जस्टिस दीपंकर दत्ता और जस्टिस जी.एस. कुलकर्णी ने परमबीर सिंह को फटकार लगाई.
उन्होंने कहा कि आप ने गृहमंत्री देशमुख के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं, लेकिन उन्हें ले कर कोई एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराई. बिना किसी रिपोर्ट के आखिर उस की सीबीआई जांच कैसे कराई जा सकती है?
चीफ जस्टिस ने कहा कि भले ही आप पुलिस कमिश्नर रहे हैं, लेकिन आप कानून से ऊपर नहीं हैं. क्या पुलिस अधिकारी, मंत्री और नेता कानून से ऊपर हैं? खुद को बहुत ऊपर मत समझिए.
जब आप को पता था कि बौस अपराध कर रहा है, तो एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की? अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया.
बाद में 5 अप्रैल को बौंबे हाईकोर्ट ने देशमुख पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच सीबीआई से कराने के आदेश दिए. अदालत ने कहा कि हम ने इस तरह का मामला पहले कभी नहीं देखा, न ही सुना. एक पुलिस अफसर ने इतने खुले रूप में एक मंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं. ऐसे हालात में अदालत मूकदर्शक नहीं बनी रह सकती. मामले की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए.
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हाईकोर्ट से सीबीआई जांच के आदेश होने के कुछ देर बाद ही देशमुख एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मिले. फिर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को अपना इस्तीफा सौंप दिया. इस्तीफे में लिखा कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद मेरा पद पर बने रहना नैतिक रूप से सही नहीं होगा. बाद में उसी दिन एनसीपी के दिलीप वल्से पाटिल को महाराष्ट्र का नया गृहमंत्री बना दिया गया.
हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने 6 अप्रैल को देशमुख पर लगे आरोपों की जांच शुरू कर दी. दूसरी ओर, हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार और देशमुख ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई.
सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को उन की अरजी खारिज करते हुए कहा कि यह 2 बड़े पदों पर बैठे लोगों से जुड़ा मामला है. लोगों का भरोसा बना रहे, इसलिए निष्पक्ष जांच जरूरी है. हम हाईकोर्ट के आदेश में दखल नहीं देंगे.
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