‘बड़ेबड़े पहुंच रखने वाले लोग भी अपना बचाव नहीं कर पा रहे हैं. अगर ऐसे आरोप सही न भी हों, फिर भी आरोपी को बहुत तरह के दर्द सहने ही पड़ जाते हैं. लंबे समय तक जेल में रहना पड़ता है. जमानत मुश्किल से मिलती है और जमानत के लिए बड़ी कोर्ट में जाना पड़ता है, जहां वकील की फीस देने में ही आरोपी बरबाद हो जाता है.

‘रेप के मामलों में अगर कोर्ट कोई गलत लगने वाला फैसला सुना दे तो भी जनता उस की खिंचाई करने लगती है. यही नहीं, निचली अदालतों के फैसले पलटने में बड़ी कोर्ट देर नहीं लगाती. वह अब जज के खिलाफ टिप्पणी करने में भी कोई संकोच नहीं करती है. ऐसे कई मामले प्रकाश में आए हैं. नागपुर का मामला सभी ने देखा.’

यह कहना है उत्तर प्रदेश की अपर महाधिवक्ता रह चुकी इलाहाबाद हाईकोर्ट में सीनियर क्रिमिनल एडवोकेट सुनीति सचान का.

नागपुर में पास्को ऐक्ट के तहत मामले की सुनवाई करते हुए वहां की नागपुर हाईकोर्ट की जज ने कहा था कि ‘जब तक स्किन से स्किन का सीधा टच न हो, तब तक यौन उत्पीड़न नहीं माना जाएगा.’’

इस फैसले के आधार पर 39 साल के आरोपी सतीश को 12 साल की लड़की के यौन उत्पीड़न मामले में पास्को के कड़े कानून से बाहर कर दिया गया.

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इस फैसले की हर जगह खिंचाई होने लगी. सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले को अपने संज्ञान में लिया. इस फैसले पर पहले स्टे दे दिया गया. सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर हुई और महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया गया. सुप्रीम कोर्ट ने फैसला बदला. ऐसे में अब कोर्ट बहुत सचेत हो कर काम करने लगी है.

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