Judgment. उत्तर प्रदेश के मेरठ में सौरभ राजपूत हत्याकांड ने मार्च, 2025 में देशभर का ध्यान खींचा था. तकरीबन डेढ़ साल बाद अदालत ने इस मामले में सौरभ की पत्नी मुसकान रस्तोगी और उस के प्रेमी साहिल शुक्ला को हत्या के अपराध में मौत की सजा सुनाई.
अदालत ने दोनों पर 20-20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया और दूसरी धाराओं में 7 साल की सजा सुनाए जाने की जानकारी अभियोजन पक्ष ने दी.
अदालत का फैसला और इंसाफ की कसौटी
मेरठ की अदालत में फैसला सुनाए जाने के दिन मुसकान साहिल और जेल से वीडियो कौन्फ्रैंसिंग के जरीए कार्यवाही में शामिल हुए. बीबीसी संवाददाता दिलनवाज पाशा ने अभियोजन पक्ष के हवाले से फैसले की पुष्टि की. जिला जज अरविंद कुमार ने मामले में सजा सुनाई.
अभियोजन पक्ष के एडवोकेट विजय बहादुर के मुताबिक, मुसकान और साहिल को हत्या के मामले में मौत की सजा दी गई और दोनों पर जुर्माना लगाया गया. उन्होंने दूसरी धाराओं के तहत 7 साल की सजा का भी जिक्र किया.
मौत की सजा भारतीय न्याय व्यवस्था की सब से कठोर सजा है. इस का मतलब है कि अदालत ने सुबूतों, अभियोजन के तर्कों और लागू कानूनी प्रावधानों पर विचार करने के बाद यह सजा तय की.
एक गुमशुदगी से खुला हत्या का राज
इस मामले की शुरुआत सौरभ राजपूत के लापता होने की शिकायत से हुई. मेरठ के ब्रह्मपुरी इलाके से जुड़े सौरभ की गुमशुदगी ने उन के परिजनों को परेशान कर रखा था. परिवार की ओर से पुलिस को सूचना दी गई. शुरुआत में यह एक लापता की तलाश का मामला था, लेकिन जांच आगे बढ़ने के साथ हालात एक गंभीर अपराध की ओर संकेत करने लगे.
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