दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है. इसकी महत्वपूर्ण बात यह है कि शराब की दुकान खुले या नहीं और खुले तो कहां, यह मोहल्ला सभा तय करेगी.

आबकारी विभाग के सूत्रों का कहना है कि शराब की दुकान खुल जाने के बाद सबसे अधिक विरोध जगह को लेकर सामने आते हैं. इस विरोध को दुकान खोलने के बाद नहीं उठाना पड़े, इसके लिए मोहल्ला सभा से भी दुकान के लिए अनुमति लेनी होगी.

इसके बाद भी यदि किसी दुकान के खोलने को लेकर विवाद है और 10 प्रतिशत सदस्य भी इसका विरोध करते हैं, तो इसके लिए आरडब्ल्यूए का पक्ष लिया जाएगा और इनमें 33 फीसदी महिलाएं होना जरूरी है. यदि दो तिहाई लोग दुकान हटाने की सिफारिश करते हैं तो उसे हटा लिया जाएगा.

शराब के दाम नहीं बढ़ेंगे

आने वाले तीन माह तक शराब पुरानी ही दरों पर उपलब्ध रहेगी. इसके लिए दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है. अब इन नीति के तहत ही दिल्ली में शराब की दुकानों के लिए प्रावधान लागू होंगे. यह नीति मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता वाली कैबिनेट में पेश की गई. जिसे सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई है.

1 जनवरी 2018 से लागू होगी नई नीति

इस नीति को दिल्ली में 1 जनवरी 2018 से लागू कर दिया जाएगा. हालांकि यह नीति मार्च के बाद ही आ जानी चाहिए. सरकार ने करीब आठ माह देरी से इस नीति को स्वीकार किया है. आबकारी विभाग के सूत्रों का कहना है कि यह पॉलिसी देरी से आई है लेकिन आगामी वित्त वर्ष की पॉलिसी के लिए सरकार को तय समय से काम करना चाहिए ताकि वक्त पर सभी आदेशों को सख्ती से लागू किया जा सके. आने वाले तीन माह में कोई नई दुकान नहीं

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