दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) चुनाव के नियमों की अनदेखी कर सार्वजनिक संपत्तियों को गंदा करने के मामले में हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है. हाईकोर्ट ने इस चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवारों को नोटिस जारी कर यह बताने के लिए कहा है कि क्यों न परिणाम रद्द कर चुनाव दोबारा से कराया जाए.
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल व न्यायमूर्ति सी. हरि शंकर पीठ ने 12 सितंबर को हुए चुनाव को रद्द करने और इसे नये सिरे से कराने की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर दिया है. याचिका में कहा गया है कि चुनाव में छात्रों ने नियम कानून की अनदेखी कर बड़े पैमाने पर सार्वजनिक संपत्तियों पर पोस्टर, बैनर व पेंट से गंदा कर दिया है. ऐसे में चुनाव रद्द किए जाएं, ताकि इन छात्रों को सबक मिले. पीठ ने दिल्ली सरकार, उपराज्यपाल, दिल्ली पुलिस, मेट्रो प्रबंधन, उत्तरी और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा है.
हाईकोर्ट ने चुनाव में हारने वाले उम्मीदवारों को भी नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा है. हाईकोर्ट ने साहिल शर्मा की ओर से दाखिल याचिका पर नोटिस जारी किया है. अगली सुनवाई 20 सितंबर को होगी. हाईकोर्ट ने पहले भी इस मामले में छात्र नेताओं को नोटिस जारी कर यह बताने के लिए कहा था कि क्यों न उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए. सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ एक बार कार्रवाई करने के बाद वे भविष्य में दोबारा गलती नहीं करेंगे.