बिना हेल्मेट बाइक चलाना, बगैर सीट बेल्ट लगाए चलना, ओवरस्पीड और ओवरलोड जैसे तमाम ट्रैफिक रूल्स तोड़ने पर भारी जुरमाना लगाया जा सकता है. इस में ड्राइविंग लाइसेंस को निरस्त करने तक का प्रावधान है.
केंद्र सरकार ने सङक सुरक्षा और जरूरी एहतियात को देखते हुए नियम सख्त कर दिए हैं और लोकसभा ने ‘मोटर यान (संशोधन) विधेयक-2019’ को मंजूरी दे दी गई है, जिस में परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने एवं सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में काफी सख्त प्रावधान रखे गए हैं .
राज्यों के अधिकार में दखल नहीं
विधेयक पर चर्चा करते हुए केंद्रीय़ सङक एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा,”सरकार का मोटर यान संशोधन विधेयक के माध्यम से राज्यों के अधिकार में दखल देने का कोई इरादा नहीं है. इस के प्रावधानों को लागू करना राज्यों की मरजी पर निर्भर है और केंद्र की कोशिश राज्यों के साथ सहयोग करने, परिवहन व्यवस्था में बदलाव लाने और दुर्घटनाओं को कम करने की है.”
सख्त प्रावधान
इस विधेयक को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी गई है. विधेयक में सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में काफी सख्त प्रावधान रखे गये हैं. मसलन :
* किशोर नाबालिगों द्वारा वाहन चलाना.
* बिना लाइसेंस खतरनाक ढंग से वाहन चलाना.
* शराब पी कर गाड़ी चलाना.
* निर्धारित सीमा से तेज गाड़ी चलाना.
* निर्धारित मानकों से अधिक लोगों को बैठाना.
* अधिक माल लाद कर गाड़ी चलाना
* रैड लाइट जंप करना.
* बारबार लेन तोड़ना
* आपातकालीन वाहन जैसे ऐंबुलेंस अथवा 100 नंबर के वाहन को रास्ता नहीं देना आदि.
जुरमाने के साथ सजा भी
इन नियमों के उल्लंघन पर कड़े जुरमाने का प्रावधान किया गया है.
विधेयक में किए गए प्रावधान 18 राज्यों के परिवहन मंत्रियों की सिफारिशों पर आधारित हैं. इन सिफारिशों की संसद की स्थायी समिति ने भी जांचपरख की है.
विधेयक में तेज गाड़ी चलाने पर भी जुरमाना लगाने का प्रावधान किया गया है. बिना बीमा पौलिसी के वाहन चलाने पर भी जुरमाना रखा गया है. बिना हेलमेट वाहन चलाने पर जुरमाना एवं 3 माह के लिए लाइसेंस निलंबित किया जाना आदि शामिल हैं.
पहले क्या अब क्या
ट्रैफिक नियम तोड़ने पर पहले कितना था जुरमाना और अब कितना लगेगा, जानिए :
पहले अब
सामान्य चलान 100 500
बगैर ड्राइविंग लाइसेंस गाङी चलाना 500 5000
तेज स्पीड 400 1000 से 2000
खतरनाक ड्राइविंग 1000 5000
नशा कर के गाङी चलाना 2000 10000
सीट बेल्ट न लगाना 100 1000
बिना हेल्मेट बाइक चलाना 100 1000 व 3 महीने लाइसेंस सस्पेंड
ओवरलोड 100 3000 व 3 महीने लाइसेंस सस्पेंड
आपातकालीन वाहनों को रास्ता न देना 00 10000
हिट ऐंड रन पर सरकार का मुआवजा
हिट ऐंड रन के मामले में मृतक के परिजनों को सरकार की ओर से 2 लाख रूपए दिया जाएगा. पहले 25,000 रूपए का प्रावधान था.
इस के साथ ही थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पर देनदारी की सीमा को समाप्त किया जाएगा.
इस से पहले 2016 में तैयार प्रस्ताव में मौत होने पर 10 लाख और घायल होने पर 5 लाख रूपए का प्रावधान था.
किशोर उम्र को गाङी चलाने देने पर अभिभावक भी दोषी
किशोर द्वारा गाड़ी चलाते हुए सड़क पर कोई अपराध करने की स्थिति में गाड़ी के मालिक अथवा अभिभावक को दोषी माना जाएगा और वाहन का पंजीकरण निरस्त कर दिया जाएगा.
मालूम हो कि देश में सड़कों पर बढती दुर्घटनाओं से जानमाल दोनों की छति होती है और देश को इस से करोड़ों का नुकसान होता है.
ऐसे में सरकार की कोशिश यह भी होनी चाहिए कि इस सख्त नियम के साथसाथ भ्रस्टाचार में लिप्त रहने वाले पुलिसकर्मियों पर भी सख्त काररवाई करे ताकि नियम तोड़ने वालों पर शिकंजा कसा जा सके.