कहानी के बाकी भाग पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

पहला भाग पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें- 11 साल बाद: भाग 1

इस केस में अभियोजन पक्ष की ओर से कई गवाह भी पेश किए गए थे. पिछले महीने यानी सितंबर में सारी गवाहियां पूरी हो चुकी थीं और अदालत ने फैसले की तारीख 10 अक्तूबर, 2019 तय कर दी थी. इस मामले में रविंदर कौर को सजा होनी तय थी.

23 सितंबर, 2019 को जालंधर देहात के एसएसपी नवजोत सिंह माहल को फैजाबाद की फैमिली कोर्ट से एक फैक्स प्राप्त हुआ. उस फैक्स में लिखा था कि रविंदर कौर बनाम जगजीत सिंह उर्फ सोनू पुत्र मंजीत सिंह बग्गा निवासी 13, गुरुनानक नगर, रायबरेली, उत्तर प्रदेश.

केस नंबर 104/2009  धारा 125 में उस के खिलाफ 4 लाख 32 हजार रुपए का कंडीशनल वारंट जारी किया गया है. आरोपी जालंधर देहात क्षेत्र में कहीं छिपा बैठा है. तत्काल प्रभाव से उसे गिरफ्तार कर फैजाबाद की अदालत में पेश किया जाए.

दरअसल, फैजाबाद की अदालत में जज के सामने केस की बहस के दौरान रविंदर कौर के वकील विजय शंकर पांडेय ने कहा था कि जगजीत सिंह जिंदा है और वह जालंधर में किसी स्थान पर छिपा बैठा है. इस के बाद फैजाबाद, उत्तर प्रदेश की अदालत ने फैक्स द्वारा जालंधर देहात के एसएसपी नवजोत सिंह माहल को रविंदर कौर के पति जगजीत सिंह बग्गा को ढूंढने का आदेश दिया था.

अदालत के आदेश पर पंजाब पुलिस का एक्शन

उक्त फैक्स मिलने के बाद एसएसपी नवजोत सिंह माहल ने जालंधर देहात क्षेत्र के थाना लांबड़ा के थानाप्रभारी एसआई पुष्प बाली को उक्त फैक्स देते हुए आरोपी को शीघ्र तलाश कर अरेस्ट करने के आदेश दिए. एसआई पुष्प बाली को यह आदेश 24 सितंबर, 2019 को प्राप्त हुआ और उसी दिन से उन्होंने आरोपी की तलाश शुरू कर दी.

आगे की कहानी पढ़ने के लिए सब्सक्राइब करें

डिजिटल + 24 प्रिंट मैगजीन

(1 साल)
USD10
 
सब्सक्राइब करें

डिजिटल

(1 महीना)
USD2
 
सब्सक्राइब करें
और कहानियां पढ़ने के लिए क्लिक करें...