बढ़ रहे तलाक के मामले, माहौल गरमाया

देश में तीन तलाक के मुद्दे पर सियासी और सामाजिक माहौल गरमाया हुआ है. मजहबी कट्टरपंथी मुसलिम पर्सनल ला में किसी भी तरह के बदलाव का विरोध कर रहे हैं जबकि हिंदूवादी संगठन और केंद्र सरकार समान नागरिक संहिता लागू करने को आमादा दिख रही है. यह ठीक है कि मुसलमानों में तलाक को ले कर मुसलिम महिलाएं बहुत त्रस्त हैं. केवल 3 बार तलाक कह कर औरत को छोड़ दिया जाता है. इस मामले में हिंदू संगठनों को खुश होने की जरूरत नहीं है. देश में हिंदुओं में भी तलाक के मामले बढ़ते जा रहे हैं. वह भी ऐसे में जब सगाई से ले कर फेरे तक धर्म के रीतिरिवाजों द्वारा आस्थापूर्ण तरीके से विवाह संपन्न कराए जाते हैं.

हम सुनते आए हैं कि जोडि़यां आसमान से बन कर आती हैं. सच तो यह है कि जोडि़यां टूटती धरती पर हैं. तलाक का रोग अब धीरेधीरे भारत में भी फैलता जा रहा है. हालांकि पश्चिमी देशों की तुलना में तलाक के मामले अभी भी यहां बहुत कम हैं. भारत में तलाक के ज्यादातर मामले बड़े शहरों कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, लखनऊ आदि में नजर आए हैं. पिछले एक दशक में कोलकाता में तलाक के मामले लगभग 350 प्रतिशत बढ़े हैं. मुंबई और लखनऊ में तो पिछले 5 वर्षों में यह 200 प्रतिशत बढ़ा है. तलाक के बढ़ते मामलों को देखते हुए बेंगलुरु में 2013 में 3 नए फैमिली कोर्ट खोलने पड़े थे. शादी के 5 साल के अंदर ही तलाक चाहने वाले ज्यादातर युवाओं के तलाक के हजारों मामले कचहरी में लंबित पड़े हैं.

आखिर हमारे देश में भी तलाक के मामले क्यों बढ़ रहे हैं? हम शादी के फेरे लेते समय तो सात जन्म तक साथ रहने की कसमें खाते हैं. पर फिर ऐसा क्या हो जाता है जो तलाक की नौबत आ जाती है. तलाक के अनेक कारण हो सकते हैं जैसे पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक समस्याएं आदि. सब से पहले तो हमें यह समझना होगा कि औद्योगिकीकरण और आधुनिकीकरण की दौड़ में अब संयुक्त परिवार टूट कर बिखर चुके हैं. तरक्की के मामले में अब गांव कसबा बन गया है, कसबा शहर और शहर मैट्रो. जहां सरसों के खेत थे, भैंसें बंधी होती थीं, उस जमीन पर अब मौल्स, शौपिंग कौंप्लैक्स, अपार्टमैंट्स और आईटी कंपनियों के दफ्तर बन गए हैं खासतौर से गुड़गांव में. यही हाल बाकी शहरों का भी है. साथ ही तलाक के मामले भी बढ़ रहे हैं.

तलाक के बढ़ते मामलों की सब से बड़ी वजह धर्म है. प्रेम, शादी और तलाक के बीच धर्म की गहरी घुसपैठ है. भला ब्याहशादी में धर्म का क्या काम? पंडे, पादरी, मुल्लामौलवी बीच में क्यों? किसी भी जोड़े के बीच सब से पहले धर्म, जाति, गोत्र का सवाल सामने आता है. अगर कोई जोड़ा धर्म की इन बाधाओं को पार कर के शादी कर भी लेता है तो परिवार, समाज का सामना करना उन के लिए मुश्किल होता है और आखिर नौबत रिश्ता टूटने तक आ जाती है.
हर धर्म के अपनेअपने पर्सनल ला बने हुए हैं. विवाह, तलाक, संपत्ति, उत्तराधिकार जैसे मामलों में धर्म की दखलंदाजी है. वहीं, महिला पहले की अपेक्षा अब पढ़लिख रही है, तरक्की कर रही है.

  1. रूढि़वादी बंधन : पहले की अपेक्षा स्त्रियों की शिक्षा दर में काफी वृद्धि हुई है. अब लगभग 46 प्रतिशत महिलाएं स्नातक या 12वीं पास हैं, पीएचडी में 40 प्रतिशत, 28 प्रतिशत इंजीनियरिंग में, 40 प्रतिशत आईटी में, 32 प्रतिशत वकालत में और 35 प्रतिशत मैनेजमैंट में लड़कियां पढ़ाई कर रही हैं. इन कोर्सेज की पढ़ाई पर काफी पैसा खर्च होता है. जाहिर है इतना खर्च कर के पढ़लिख कर वे घर में तो नहीं बैठेंगी. वे भी नौकरी करने लगती हैं तो उन में कुछ आत्मसम्मान, स्वतंत्रता व आत्मनिर्भरता की भावना आना भी स्वाभाविक है. वे कठोर या रूढि़वादी बंधन अब बरदाश्त नहीं कर सकती हैं. ऐसे में आपसी टकराव और रंजिशें बढ़ने लगती हैं. अब औरत भी रिश्ते में बराबरी चाहती है पर धर्म उसे बेडि़यों में जकड़े रखना चाहता है.
    2. सासससुर का दखल : एक तरफ जहां बेटे की शादी के बाद भी अकसर मां बेटे पर पहले जैसा ही अधिकार समझती है तो दूसरी तरफ पत्नी का भी पूर्ण अधिकार अपने पति पर होना स्वाभाविक है. कभी बेटी के मातापिता पतिपत्नी के बीच के छोटेमोटे विवाद में अपनी बेटी का जरूरत से ज्यादा पक्ष लेते हैं. इस से विवाद बढ़तेबढ़ते बड़ा रूप ले लेता है. परिवार अपनी बहू से लड़का ही चाहता है. लड़की होने पर बहू का तिरस्कार किया जाता है. कदाचित तलाक के एक ऐसे केस में अदालत को और्डर देना पड़ा था कि 6 महीने तक पतिपत्नी को साथ रहने दिया जाए, इस बीच दोनों में किसी के मातापिता उन से कोई संपर्क नहीं रखें. 6 महीने साथ रहने के बाद भी अगर वे तलाक चाहते हैं तो कोर्ट उस पर विचार करेगा.

3. इच्छा के विरुद्ध शादी : मातापिता अपनी संतान की शादी उन की इच्छा के विरुद्ध अपनी मरजी से कर देते हैं, कभी तिलक की रकम तो कभी जातपात या धर्म के चलते. इस के चलते पतिपत्नी में प्रेम का अभाव होता है.

4. सासबहू का झगड़ा : सास अपनी बहू पर ज्यादा रोब जमाने लगती हैं. धार्मिक परंपराओं को निभाने का दबाव डालती है. एक या दो पीढ़ी पहले उन की सास उन के साथ रहा करती होंगी लेकिन आजकल की पढ़ीलिखी कमाऊ बहू को यह बरदाश्त नहीं है और वह विद्रोह करती है. इस से घर में तनाव पैदा होता है और पति के साथ भी रिश्ता बिगड़ जाता है.

5. धारा 498 ए और घरेलू हिंसा के नियम का दुरुपयोग : कुछ वर्ष पहले औरतों को दहेज विरोधी उपरोक्त नियम से कुछ विशेष अधिकार मिले थे ताकि उन को पति या ससुराल का कोई सदस्य दहेज न मिलने या कम मिलने के चलते प्रताडि़त न करे. इस की आड़ में छोटीमोटी बातों को तोड़मरोड़ कर पत्नी, पति के विरुद्ध मुकदमा इस धारा के तहत दायर कर देती है. आगे चल कर मुकदमे का अंजाम ज्यादातर तलाक ही होता है.

6. साजिश के तहत शादी : कभी कोई गरीब या साधारण घर की लड़की बहुत अमीर घर के लड़के से शादी कर लेती है. आगे चल कर ब्लैकमेल कर मोटी रकम ले कर तलाक कर समझौता कर लेती है. स्थिति इस के विपरीत भी हो सकती है यानी कोई गरीब लड़का और अमीर लड़की.

7. प्यार में कमी आना : लड़कालड़की प्रेमविवाह तो कर लेते हैं पर कभीकभी उसे निभा नहीं पाते हैं. शादी के कुछ अरसे बाद उन का प्यार कम होने लगता है और वे अलग होना ही बेहतर समझते हैं. क्योंकि वे धर्म और जाति की रूढि़वादी परंपराओं में अलगअलग रह नहीं पाते.

8. व्यभिचार का होना : कभीकभी तो पति या पत्नी का व्यभिचारी होना भी तलाक का कारण बन जाता है. हमारा कोर्ट भी इसे तलाक के लिए जायज मुद्दा मानता है और साबित हो जाने पर इस आधार पर तलाक मंजूर हो जाता है.

9. किसी प्रकार की मृगमरीचिका : कभीकभी पति या पत्नी को यह वहम होता है कि उस का वर्तमान साथी उसे वह खुशी नहीं दे पा रहा है जो कोई दूसरा पुरुष या महिला उस को दे सकती है. ऐसी कल्पना मात्र से दोनों के एकदूसरे के प्रति प्रेम और रुचि में कमी आ जाती है.

10. मायके से ज्यादा नजदीकी : शादी के बाद भी औरत अगर ससुराल को नजरअंदाज कर मायके को प्राथमिकता देती है तो यह पति या ससुराल वालों को अच्छा नहीं लगता है. औरत अपनी कमाई का ज्यादा हिस्सा मायके पर खर्च करे, तो ससुराल वालों को आपत्ति होती है. इस से कमाऊ पत्नी नाराज हो जाती है. इस के अतिरिक्त हजारों ऐसे मामले भी हैं जहां पति या पत्नी एकदूसरे से बिना तलाक के अलग रह रहे हैं. वे चाहे कितनी भी लंबी अवधि तक अलग रहें, यह तलाक का आधार नहीं हो सकता है. हां, जहां पति या पत्नी ने पहले से ही तलाक की अर्जी दे रखी है, कोर्ट उन को एक खास समय के लिए कानूनी अलगाव की मंजूरी देता है ताकि वे एकदूसरे से अपने रिश्ते के बारे में पुनर्विचार करें. इस अवधि में वे कानून की नजर में शादीशुदा रहेंगे. फिर अगर वे साथ रहने का फैसला लेते हैं तो कोर्ट उन की तलाक की अर्जी खारिज कर सकता है. अगर वे साथ न रहना चाहें तो कानून के अंतर्गत उन की तलाक याचिका सुनी जाएगी.

जो भी हो, तलाक पति या पत्नी किसी के लिए अच्छा नहीं है. मानसिक तनाव तो दोनों को होता है. अगर उन के बच्चे हुए तो स्थिति और भी बदतर हो जाती है. हमारा कोर्ट भी तलाक के मामले में अंत तक पतिपत्नी को मिलाने का प्रयास करता है. एकदूसरे की छोटीमोटी गलतियों या कमियों को उजागर न कर के, उन्हें नजरअंदाज किया जा सकता है ताकि रिश्ते में माधुर्य बना रहे और बात घर से बाहर निकल कर कोर्टकचहरी तक पहुंचने की नौबत न आए. पतिपत्नी में परस्पर विश्वास बना रहे, वे एकदूसरे की भावना और पारिवारिक जिम्मेदारी को महत्त्व दें.

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