अरविंद केजरीवाल की जमानत और अदालतों की मजबूरी

सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 20 दिन की कई शर्तों के बाद जो जमानत दी है वह यह नहीं दिखाती कि देश में अभी भी कानून का राज है और कोई मनमानी नहीं कर सकता. यह जमानत सिर्फ यह दिखाती है कि सरकार के आगे सुप्रीम कोर्ट भी कितनी कमजोर है कि वह एक चुने हुए जिम्मेदार मुख्यमंत्री को सिर्फ बेईमान गवाहों के बयानों पर गिरफ्तार किए जाने पर भी जमानत जैसा मौलिक हक नहीं दे सकती.

जो हाथ सुप्रीम कोर्ट के इस मामले में बंधे दिख रहे हैं, वे हर अदालत में दिखते हैं. हर मजिस्ट्रेट पुलिस के कहने पर हर ऐसे व्यक्ति को जेल भेज देता है जिस के खिलाफ पुलिस ने या किसी और ने कोई एफआईआर कराई हो. 5-7 साल बाद जब मामले का फैसला आता है तो 80 प्रतिशत मामलों में तो पहला जज ही इन आरोपियों को बेगुनाह कह देता है क्योंकि पुलिस ने जब उन्हें पकड़ा था तो उस के पास कोई सुबूत नहीं था.

केवल राजनीति वाले मामलों में सत्ता में बैठी सरकार के इशारे पर पहली अदालत सजा देती है पर उन में से भी बहुत से छूट जाते हैं. आपसी मारपीट, रंजिश, सरेआम हत्या, हत्यारे का खुद गुनाह मान लेने जैसे मामलों में सही सजा सुनाई जाती है. ज्यादातर मामले जो पुलिस वाले या सरकारी अफसर कानून तोड़ने पर दायर करते हैं, उन में न गवाह होते हैं, न सुबूत होते हैं पर महीनों हो सकता है किसी को जेल में रहना पड़ा हो क्योंकि जमानत नहीं मिली.

इस मामले में जिस में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन को जेल में बंद किया, यह शक है कि उन्होंने शराब नीति में हेरफेर कर के जनता या सरकार के पैसे को हड़पा है. ऐसे मामलों में जमानत पर छोड़ देने से भी काम चल जाता पर अदालतें सरकारों की शक्ल देख कर जमानत नहीं देतीं.

2012 से 2014 तक भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर हिसाबकिताब को परखने वाले विनोद राय ने कितने ही मंत्रियों को जेल भिजवा दिया और महीनों उन्हें जमानत नहीं मिली. बाद में एक भी मामले में कोयला घोटाले या 2जी घोटाले में कोई गुनाहगार नहीं पाया गया पर कइयों को महीनों, सालों जेल में गुजारने पड़े. आम आदमियों की हालत तो इस से भी बुरी होती है.

मिलावट करने, जमाखोरी करने, इनकम टैक्स या सेल्स टैक्स में गड़बड़ करने के शक, मकान समय पर बना कर न देने जैसे गुनाहों में एफआईआर करा दी जाती है और पुलिस के कहने पर मजिस्ट्रेट जमानत नहीं देते. उन्हें जमानत न देने का बल सुप्रीम कोर्ट के ऐसे ही मामलों से मिलता है.

मजेदार बात यह है कि लगभग हर जज अपने कैरियर में 4-5 फैसलों में लिखता है कि लोगों की आजादी सब से बड़ी चीज है और कानून का सिद्धांत है कि बेल नौट जेल माना जाए. पर असल में होता उलटा ही है. अरविंद केजरीवाल को 2 जून को जेल में लौटना होगा, यह आदेश दे कर सुप्रीम ने कहा है कि जिस पर शक हो उसे जमानत न दो, महीनों रखो, छोड़ना है तो इस मामले की तरह 10-20 दिन के लिए छोड़ो, जैसे पैरोल दी जाती है.

दिक्कत यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इतनी छूट तो दे दी पर पहला मजिस्ट्रेट इतना रिस्क भी नहीं लेता और जैसा पुलिस वाले या पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहता है, मान लेता है. पुलिस के पास इसी से अपार ताकत है और तभी कांस्टेबल की कुछ नौकरियों के लिए भी लाखों कैंडीडेट खड़े हो जाते हैं. देश का आम गरीब जो महंगा वकील नहीं कर सकता जरा सी गलती पर महीनों जेल में सड़ सकता है जबकि उस पर गुनाह साबित भी नहीं हुआ हो.

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