कठुआ गैंगरेप और मर्डर केस: उड़ते पंख कटे

10 जनवरी, 2018 को बकरवाल समुदाय से ताल्लुक रखने वाली 8 साला बच्ची का अपहरण किया गया. इस के बाद 17 जनवरी को उस की लाश कटीफटी बरामद हुई थी. कठुआ में इस बच्ची को ड्रग्स दे कर दरिंदगी की जाती रही. बच्ची को ड्रग्स के नशे में इसलिए रखा गया, ताकि वह दर्द के मारे चिल्ला भी न सके.

यह खुलासा जम्मूकश्मीर पुलिस की क्राइम ब्रांच की उस 15 पन्नों की चार्जशीट में हुआ है जो पठानकोट की अदालत में पेश की गई.  इस बच्ची को मन्नार कैंडी यानी गांजा और एपिट्रिल 0.5 एमजी जैसी दवाएं दी गईं. ड्रग्स की बहुत ज्यादा मात्रा के चलते वह रेप और हत्या का विरोध नहीं कर पाई.

बच्ची को आरोपियों ने 11 जनवरी, 2017 को जबरदस्ती 0.5 एमजी की क्लोनाजेपाम की 5 गोलियां दीं जो सुरक्षित डोज से ज्यादा थीं. बाद में भी उसे और गोलियां दी गईं.

अपने फैसले में जज ने बस इतना ही कहा कि इस केस में तथ्य बहुत हैं लेकिन सच एक ही है- एक आपराधिक साजिश के तहत एक बेकुसूर 8 साला मासूम का अपहरण किया गया, उसे नशीली दवाएं दी गईं, रेप किया गया और आखिर में उसे मार दिया गया.

इस तरह 8 साला मासूम को 17 महीने यानी 380 दिन बाद पठानकोट जिला एवं सत्र न्यायालय से इंसाफ मिल गया. मुख्य आरोपी सांझी राम एक स्थानीय मंदिर का पुजारी था, जहां बच्ची को कैद कर के रखा गया था. सांझी राम और उस के दोस्त परवेश कुमार व स्पेशल पुलिस अधिकारी दीपक खजुरिया को रणबीर पैनल कोड यानी आरपीसी की धारा 302 (हत्या), 376 (रेप) और 120 बी (आपराधिक साजिश) के तहत कुसूरवार पाया गया और उम्रकैद की सजा सुनाई. साथ ही, अपराध के पहलुओं से संबंधित कई दूसरी सजाएं भी दी गईं जो आजीवन कारावास के साथ ही चलती रहेंगी. तीनों पर एकएक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया, वहीं 3 पुलिस वालों सबइंस्पैक्टर आनंद दत्ता, स्पैशल पुलिस अधिकारी सुरेंदर वर्मा और हेड कांस्टेबल तिलक राज को आरपीसी की धारा 201 (सुबूतों को मिटाना) के तहत कुसूरवार पाया गया. इन्हें 5 साल की सजा दी गई और 50,000 रुपए जुर्माना लगाया गया.

ये भी पढ़ें- 5000 करोड़ की ठगी

अभियोजन पक्ष ने मामले को रेयरेस्ट औफ द रेयर बता कर मौत की सजा की मांग की. 10 जून 2019 की शाम 4 बज कर 50 मिनट पर कोर्ट ने जैसे ही उम्रकैद की सजा सुनाई तो सांझी राम ने कोर्ट में खुद को बेकुसूर बताया, वहीं कोर्ट के बाहर सांझी राम की बेटी ने भी यह मामला सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की बात कही.

एक सच को छिपाने के लिए भले ही कितने झूठ का सहारा ले लो, पर जज ने भी अपना फैसला सुना कर यह जता दिया कि अपराधी कहीं न कहीं कोई ऐसा सुराग छोड़ जाता है जो अपराध के होने की वजह बनता है.

यह फैसला उन वहशियों के लिए एक सबक हैं जो आएदिन ऐसी ही तमाम वारदातों को अंजाम देते हैं और खुलेआम छुट्टा घूमते हैं कि देखते हैं कि हमारा कौन क्या बिगाड़ लेगा. जो भी सामने आएगा उसे भी इसी तरह मौत के घाट उतार देंगे.

पेचीदा मामला होने के बावजूद भी पठानकोट जिला और सत्र न्यायाधीश डॉक्टर तेजविंदर सिंह ने अपनी पैनी निगाहों से जो फैसला सुनाया वह दूसरों के लिए सबक है.

आरोप जो तय हुए

सांझी राम- आरपीसी की धारा 302 (हत्या), 376 (रेप), 120 बी (साजिश) के तहत दोषी करार. रासना गांव में देवीस्थान, मंदिर के सेवादार सांझी राम को मुख्य साजिशकर्ता बताया गया है. सांझी राम बकरवाल समुदाय को हटाने के लिए इस घिनौने काम को अंजाम देना चाहता था. इस के लिए वह अपने नाबालिग भतीजे  समेत दूसरे 6 लोगों को लगातार उकसा रहा था.

आनंद दत्ता- आरपीसी की धारा 201 (सुबूतों को मिटाना) के तहत दोषी करार. सबइंस्पैक्टर आनंद दत्ता ने सांझी राम से 4 लाख रुपए रिश्वत ले कर अहम सुबूत मिटाए.

परवेश कुमार- आरपीसी की धारा 120 बी, 302 और 376 के तहत दोषी करार. वह साजिश रचने में शामिल था. उस ने बच्ची के साथ रेप किया और गला दबा कर उस की हत्या की.

दीपक खजुरिया- आरपीसी की 120बी, 302, 34, 376डी, 363, 201, 343 के तहत दोषी करार. विशेष पुलिस अधिकारी दीपक खजुरिया ने बच्ची को नशीली दवाएं दे कर रेप किया. इस के बाद उस का गला घोंट कर मार दिया.

सुरेंदर वर्मा- आरपीसी की धारा 201 के तहत दोषी करार. जम्मूकश्मीर में विशेष पुलिस अधिकारी सुरेंदर वर्मा ने भी सुबूत मिटाने दिए.

तिलक राज- आरपीसी की धारा 201 के तहत दोषी करार. हेड कांस्टेबल तिलक राज ने भी सांझी राम से रिश्वत ले कर अहम सुबूत मिटाए.

-कठुआ गैंगरेप और मर्डर केस में सातवें आरोपी सांझी राम के बेटे विशाल को कोर्ट ने बरी कर दिया.

ये भी पढ़ें- फर्जी आयकर अफसरों की स्पेशल टीम

पुलिस ने पठानकोट कोर्ट में जो चार्जशीट पेश की, उस के मुताबिक:

4 जनवरी, 2018 : साजिशकर्ता सांझी राम ने बकरवाल समुदाय को इलाके से हटाने के लिए खजुरिया और परवेश कुमार की इस योजना में शामिल होने के लिए अपने नाबालिग भतीजे को तैयार किया.

7 जनवरी, 2018 : दीपक खजुरिया और उस के दोस्त विक्रम ने नशे की गोलियां खरीदीं. सांझी राम ने अपने भतीजे विशाल को कहा कि वह बच्ची का अपहरण कर ले.

8 जनवरी, 2018 : नाबालिग ने अपने एक दोस्त को इस बारे में जानकारी दी.

9 जनवरी, 2018: नाबालिग ने भी कुछ नशीली दवाएं खरीदीं.

10 जनवरी, 2018 : साजिश के तहत नाबालिग ने मासूम बच्ची को घोड़ा ढूंढऩे में मदद की बात कही. वह उसे जंगल की तरफ ले गया. बाद में बच्ची ने भागने की कोशिश की लेकिन आरोपियों ने उसे धर दबोचा. इस के बाद उसे नशीली दवाएं दे कर उसे एक देवीस्थान के पास ले गए, जहां रेप किया गया.

11 जनवरी, 2018: नाबालिग ने अपने दोस्त विशाल को कहा कि अगर वह मजे लूटना चाहता है तो आ जाए. परिजनों ने बच्ची की तलाश शुरू की. देवीस्थान भी गए लेकिन वहां उन्हें सांझी राम ने झांसा दे दिया. दोपहर में दीपक खजुरिया और नाबालिग ने मासूम को फिर नशीली दवाएं दीं.

12 जनवरी, 2018 : मासूम को फिर नशीली दवाएं दे कर रेप. पुलिस की जांच शुरू. दीपक खजुरिया खुद जांच टीम में शामिल था जो सांझी राम के घर पहुंचा. सांझी राम ने रिश्वत की पेशकश की. हेड कांस्टेबल तिलक राज ने कहा कि वह सबइंस्पेक्टर आनंद दत्ता को रिश्वत दे. तिलक राज ने डेढ़ लाख रुपए रिश्वत ली.

13 जनवरी, 2018 : विशाल, सांझी राम और नाबालिग ने देवीस्थान पर पूजा की. इस के बाद लड़की के साथ रेप किया और उसे फिर नशीली दवाएं दीं. इस के बाद बच्ची को मारने के लिए वे एक पुलिया पर ले गए. यहां पुलिस अधिकारी दीपक खजुरिया ने कहा कि वह कुछ देर और रुक जाएं क्योंकि वह पहले रेप करना चाहता है. इस के बाद उस का गला घोंट कर मार दिया गया.

15 जनवरी, 2018: आरोपियों ने मासूम के शरीर को जंगल में फेंक दिया.

17 जनवरी, 2018 : जंगल से मासूम बच्ची का शव बरामद.

Edited By- Neelesh Singh Sisodia 

अनलिमिटेड कहानियां-आर्टिकल पढ़ने के लिएसब्सक्राइब करें